दिल्ली दंगेः सफूरा को कोर्ट ने दिया जोर का झटका

-पटियाला हाउस कोर्ट ने एक महीने बढ़ाई सफूरा व मीरान की हिरासत
-28 को कोर्ट में पेश होंगे गुलफिसा, इशरत, खालिद व ताहिर हुसैन

टीम एटूजैड/ नई दिल्ली
दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने जामिया मिलिया की कोऑर्डिनेटर कमेटी की मीडिया कोऑर्डिनेटर सफूरा जारगर और जामिया के ही दूसरे छात्र मीरान हैदर को जोर का झटका दिया है। कोर्ट ने दोनों की न्यायिक हिरासत को एक महीने के लिए और बढ़ा दिया है। अब दिल्ली दंगों के इन दोनों आरोपियों को 25 जून तक जेल में ही रहना होगा। बता दें कि दिल्ली पुलिस ने सफूरा जारगर को 11 अप्रैल को जाफराबाद इलाके से गिरफ्तार किया था।

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फरवरी में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में नागरिकता संशोधन कानून के विरोध के नाम पर भड़काए गए दंगों से संबंधित एक मामले में सफूरा जरगर और मीरान हैदर को गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत गिरफ्तार किया गया था। इन दंगों में करीब 5 दर्जन लोग मारे गए थे और 200 से ज्यादा गंभीर रूप से घायल हुए थे।

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रिमांड का समय खत्म होने के बाद दिल्ली पुलिस ने सफूरा जरगर और मीरान हैदर को मंगलवार को पटियाला हाउस कोर्ट के अतिरिक्त सत्र जज धर्मेंद्र राणा के सामने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया था। सुनवाई के बाद कोर्ट ने इन दोनों की रिमांड को 25 जून तक और बढ़ा दिया है। बता दें कि पिछले दिनों दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद सफूरा जरगर के गर्भवती होने की खबर सामने आई थी। जिसके बाद सोशल मीडिया पर सफूरा को रिहा करवाने के लिए एक कैंपेन भी चलाया गया था।

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सफूरा पर उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों के दौरान अपने भाषणों से लोगों को भड़काने का आरोप है। जामिया की एक अन्य छात्रा गुलफिशा खातून, खालिद सैफी, कांग्रेस की पूर्व पार्षद इशरत जहां और आम आदमी पार्टी के निलंबित पार्षद ताहिर हुसैन को भी मंगलवार को कोर्ट में पेश किया गया। इनके मामलों की सुनवाई 28 मई को कोर्ट में फिर से होगी। इसके बाद कोर्ट तय करेगा कि इन्हें जमानत दी जाएगी या फिर इन दंगों के आरोपियों को अभी जेल में ही रहना होगा।

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दिल्ली के जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के पूर्व छात्र उमर खालिद, जामिया एलुमनी एसोसिएशन के अध्यक्ष शिफा-उर-रहमान और जामिया के छात्र आसिफ इकबाल तन्हा पर भी उत्तर-पूर्वी दिल्ली में नागरिकता संशोधन कानून के विरोध के नाम पर भड़की सांप्रदायिक हिंसा से जुड़े होने के लिए यूएपीए के तहत मामला दर्ज किया गया है।