अदालत का आदेशः 30 दिन और ‘तनहा’ रहेगा आसिफ

-जांच के लिए पुलिस ने मांगा समय, कोर्ट ने बढ़ाई न्यायिक हिरासत
-दिल्ली दंगों में भूमिका के पुख्ता सबूत जुटा रही दिल्ली पुलिस

टीम एटूजैड/ नई दिल्ली
राजधानी की पटियाला हाउस कोर्ट ने दिल्ली दंगों के आरोपियों के प्रति कड़ा रूख अपनाया है। कोर्ट ने बुधवार को जामिया मिलिया इस्लामिया के छात्र आसिफ इकबाल तन्हा की न्यायिक हिरासत को 30 दिन और बढ़ा दिया। अब आसिफ को 30 दिन और न्यायिक हिरासत में तनहा रहना होगा।

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दिल्ली पुलिस ने तन्हा के खिलाफ उत्तर पूर्वी दिल्ली में फरवरी में हुई सांप्रदायिक हिंसा के आरोप में गैर कानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत मामला दर्ज किया गया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेंद्र राणा ने तन्हा को 25 जून तक के लिए जेल भेज दिया है।

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बता दें कि दिल्ली पुलिस की ओर से कोर्ट में मांग रखी गई थी कि जांच के लिए उसे और समय चाहिए, अतः इकबाल तन्हा की हिरासत बढ़ाई जाए। जामिया में बीए फारसी भाषा के तृतीय वर्ष के छात्र तन्हा को पहले जामिया इलाके में संशोधित नागरिकता कानून की खिलाफत में किए गए प्रदर्शन के दौरान हिंसा के संबंध में गिरफ्तार किया गया था। हिंसा की यह घटना पिछले साल 15 दिसंबर को हुई थी।

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कराना है इलेक्ट्रॉनिक डाटा से सामना
आसिफ को कोर्ट ने इस मामले में 31 मई तक के लिए हिरासत में भेजा था। पुलिस ने अदालत को बताया था कि उत्तर पूर्वी दिल्ली में सांप्रदायिक हिंसा के संबंध में पूरी साजिश का पता लगाने के लिए और जांच में इकट्ठा किए गए इलेक्ट्रॉनिक डेटा से सामना कराने के लिए उसकी हिरासत को बढ़ाया जाना जरूरी है। तन्हा की ओर से पेश हुए वकील एस शंकरन ने अदालत से कहा कि उसे मामले में फंसाया जा रहा है। कथित आपराधिक साजिश में उसकी कोई भूमिका नहीं है।