-वस्तुओं के ज्यादा पैसे वसूलने पर होगी सख्त कार्रवाई
-अधिकारियों को दिए सख्ती से लागू करने के आदेश
टीम एटूजैड/ नई दिल्ली
उत्तर प्रदेश सरकार ने बाजार में बिकने वाली जरूरी चीजों के दाम तय कर दिए हैं। ज्यादा दाम वसूलने वालों के खिलाफ अधिकारियों को सख्त कार्रवाई करने के आदेश दिए गए हैं। देशभर में लॉकडाउन लागू होने के बाद शासन-प्रशासन ने केवल जरूरी चीजों की दुकानें ही खोलने के आदेश दिए हैं। बाकी सभी दुकानों कारखानों, कार्यालयों और संस्थानों को सख्ती से बंद रखने के आदेश जारी किए गए हैं।
लॉकडाउन लागू होते ही सरकार को ज़्यादा दाम लेकर सामान बेचने की शिकायतें मिल रही र्हैं। इसे देखते हुए उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने सभी खाद्य सामग्रियों के रेट तय कर दिए हैं। यदि कोई तय दामों से ज्यादा की वसूली करता है तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जा सकती है। सभी राज्य सरकारों को भी अपने अपने यहां यह रेट लिस्ट जारी करने का सुझाव दिया है।
मंत्रालय की वेबसाइट पर जांचें वस्तुओं के दाम
यदि किसी राज्य ने जरूरी वस्तुओं के दाम की सूची अपने यहां जारी नहीं की है तो ऐसे राज्यों में रहने वाले लोग उपभोक्ता मामले के साथ खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की बेवसाइट पर जाकर मूल्य निगरानी विभाग के ऑप्शन में हर तरह के सामान की रेट लिस्ट देख सकते हैं। इस रेट लिस्ट में खाद्य सामग्रियों की कीमत दैनिक के अलावा दो दिन, पांच दिन और हफ्ते, महीने के हिसाब से देखी जा सकती है।
चावल 30 रूपये और 32 रूपये आटा
सरकार की ओर से जारी सूची के मुताबिक अगले एक हफ्ते तक चावल 30 रुपये किलो और पांच किलोग्राम आटे के पैकेट का रेट 160 रुपये होगा। यह रेट कंपनियों के हिसाब से कम और ज़्यादा भी हो सकता है।. चीनी 38 और सरसों के एक किलो तेल की कीमत 115 रुपये तय की गई है।
बाज़ार में कालाबाज़ारी रोकने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने 23 जरूरी वस्तुओं के दामों की सूची जारी कर दी है। यूपी के कई जिला मुख्यालयों की ओर से यह सूची जारी की गई है। सूची में आटा, दाल-चावल, तेल, चीनी और फल-सब्जियों के भी रेट दिए गए हैं। लखनऊ में सामान के लिए स्टोर्स की सूची भी जारी की गई है।