पान मसाला पर उत्तर प्रदेश में प्रतिबंध

-पान मसाले के उत्पादन, वितरण और बिक्री पर पूर्ण्ण प्रतिबंध
-सकते में सरकार… कोरोना को बनाया प्रतिबंध का आधार

टीम एटूजैड/ लखनऊ
कोरोना के कहर के बीच उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने राज्य में पान मसाला, पान और गुटखा की बिक्री, उत्पादन और भंडारण पर प्रतिबंध लगा दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को इसे लेकर कड़े निर्देश जारी किए थे। इसके बाद बुधवार को उत्तर प्रदेश सरकार के खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने इसका आदेश जारी कर दिया है। आदेश का उल्लंघन दंडनीय अपराध है। किसी प्रतिष्ठान में इस आदेश का उल्लंघन पाए जाने पर तत्काल लाइसेंस रद्द कर प्रतिष्ठान को बंद कराए जाने के साथ ही अन्य कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के आयुक्त की ओर से जारी आदेश में कहा है कि कोविड-19 महामारी का संक्रमण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। इसकी रोकथाम के लिए पूरे प्रदेश को बुधवार से लॉकडाउन किया गया है। पान मसाला खाकर थूकने और पान मसाला का पाउच छोटा होने के कारण उसके उपयोग से भी कोविड-19 महामारी का संक्रमण फैलने की संभावना के दृष्टिगत यह निर्णय लिया गया है।
खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 30 (2) (क) में आयुक्त खाद्य सुरक्षा को प्रदान की गए अधिकारों का प्रयोग करते हुए जनस्वास्थ्य की दृष्टि से अगले आदेश तक पान-मसाला के निर्माण, वितरण व बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में गुटखा निर्माण, वितरण व बिक्री पर एक अप्रैल 2013 से प्रतिबंधित है।
अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने कहा कि बाजारों, सड़कों, दफ्तरों व घरों तक में लोग कोनों-कोनों में पान-मसाला खाकर थूकते हैं। थूकने से गंदगी व संक्रमण फैलता है, जिसके चलते इसे प्रतिबंधित करने की कार्रवाई की जा रही है। थूक से रोग को लेकर अब गहन विचार करने की जरूरत है। केवल महामारी के समय ही नहीं, बल्कि सामान्य समय में भी जगह-जगह थूककर संक्रमण फैलाने की समस्या का स्थायी निदान तलाशना होगा। इसके चलते राज्य में पान और पान-मसाला पर पूर्ण पतिबंध लगाने की तैयारी की जा रही है।