दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने हटाए 16 कर्मी

-हटाए गए गैर जिम्मेदार और ढीले कर्मचारी
-अनिवार्य सेवानिवृति के आदेश जारी किए
-8 इंजीनियर व 8 अन्य कर्मचारियों को हटाया

टीम एटूजेड/नई दिल्ली
दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने अपने गैर जिम्मेदार, बेईमान और ढीले कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करना शुरू कर दिया है। सीसीएस नियम 1972 और डीएमसी सेवा (नियंत्रण एवं अपील) विनियमन 1959 के प्रावधानों के अनुरूप कड़ी कार्रवाई करते हुए 16 अधिकारियों को तुरंत प्रभाव से सेवा से हटा दिया है। सक्षम प्राधिकारी के निर्देशों की प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई की गई।
निर्देशों में कहा गया है कि सरकारी कर्मचारियों की ईमानदारी और प्रशासन को सशक्त बनाना है। इसके लिए सीसीएस (पेंशन) नियम 1972 के नियम 56(जे) और नियम 48 के तहत सभी श्रेणी के सरकारी कर्मचारियों की एक निश्चित अवधि के बाद समीक्षा की गई। इस निर्देश के अनुसार दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने एक समीक्षा समिति का गठन किया था। समिति ने 16 अधिकारियों को सेवा में नहीं रखने की सिफारिश की थी।
समिति की सिफारिशों के अनुसार कुल आठ इंजिनियरों (3 एक्ज़ीक्यूटिव इंजिनियर, 4 सहायक इंजिनियर और एक जूनियर इंजिनियर) को सीसीएस (पेंशन) नियम 1972 के नियम 56(जे) के अंतर्गत अनिवार्य सेवानिवृति दे दी गई है। इसके अलावा अन्य 8 अधिकारियों (5 शिक्षक, 2 सफाई कर्मचारी और एक अनुचर) को उनकी ड्यूटी से लंबी अनुपस्थिति के कारण डीएमसी (नियंत्रण और अपील) विनियमन 1959 के नियम 9(2) के अंतर्गत सेवा से हटा दिया गया है।
दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि कर्मचारियों की ईमानदारी और सत्सयनिष्ठा सुनिश्चित करने के लिए नियमित रूप से उनके कामकाज की समीक्षा की जाती रहेगी। ऐसा करने से प्रशासन चुस्त दुरुस्त बना रहेगा। कर्मचारी ईमानदारी से कार्य निर्वहन करते हुए जनता को निगम की बेहतर सेवाएं प्रदान कर सकेंगे।