-मई में हुए विधानसभा चुनाव में एसडीएफ के जीत थे 15 विधायक
-तख्ता पलट की आशंका, सत्ताधारी एसकेएम में भी टूट के कयास
हीरेन्द्र राठौड़/ नई दिल्ली
भारतीय जनता पार्टी ने सिक्किम राज्य में बड़ी कामयाबी हासिल की है। मंगलवार को सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट के 10 विधायक भाजपा में शामिल हो गए। पूर्व मुख्यमंत्री पवन कुमार चामलिंग समेत पांच विधायक ही एसडीएफ में बचे हैं। राज्य में अभी सिक्कम क्रांतिकारी मोर्चा (एसकेएम) की सरकार है। लेकिन मुख्यमंत्री प्रेम तमांग चुनाव नहीं लड़ सकते। इसलिए आने वाले दिनों में एसकेएम में भी बड़ी टूट होने की आशंका जताई जा रही है।
बता दें कि सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट (एसडीएफ) के 10 विधायकों ने मंगलवार को भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा और भाजपा महासचिव राम माधव की मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता गृहण की। इसी साल मई में हुए चुनाव में 32 विधानसभा सीटों में से 15 पर एसडीएफ ने जीत हासिल की थी और 15 सीटों पर सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा ने जीत हासिल की थी। इस जीत के बाद प्रेम तमांग ने मुख्यमंत्री का पदभार संभाला था।
सिक्किम राज्य में पिछले 25 साल से एसडीएफ की सत्ता थी। राज्य में इसी साल मई महीने में विधानसभा चुनाव हुए थे। विधानसभा चुनाव में पवन चामलिंग की सरकार को हार का सामना करना पड़ा था। एसकेएम ने 15 सीट हासिल की थीं। लेकिन बाकी 2 सीटों के साथ राज्य में एसकेएम ने सरकार बनाई थी और प्रेम तमांग ने मुख्यमंत्री का पद संभाला था।
मुश्किल में प्रेम तमांग सरकार
सिक्किम राज्य में प्रेम सिंह तमांग सरकार मुश्किल में फंस गई है। तमांग के ऊपर विधानसभा चुनाव लड़ने पर रोक है। वह केवल 6 महीने ही मुख्यमंत्री रह सकते हैं। जन प्रतिनिधित्व कानून के तहत तमांग सात साल तक चुनाव नहीं लड़ सकते। इसमें कैद में रहने का एक साल और उसके बाद के छह साल शामिल हैं। उन्हें 1990 के दशक के भ्रष्टाचार के एक मामले में अदालत ने दोषी ठहराया है। वह 2017 से एक साल के लिए जेल में रहे थे। उन्हें अगस्त, 2018 में रिहा किया गया था। इसलिए वह चुनाव नहीं लड़ सकते क्योंकि उन्हें चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार दिया गया था। उन्हें अपने पद बने रहने के लिए मुख्यमंत्री बनने के छह महीने के अंदर विधानसभा चुनाव लड़कर जीतना होगा।
तमांग ने लगाई चुनाव आयोग से गुहार
सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने चुनाव आयोग से उन्हें चुनाव लड़ने से अयोग्य ठहराये जाने के मामले में माफी देने की गुहार लगाई है। तमांग के सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा ने हाल के सिक्किम विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज की थी और उन्होंने 27 मई, 2019 को राज्य के मुख्यमंत्री की कमान संभाली थी। तमांग ने अपनी अयोग्यता को माफ करने के लिए जन प्रतिनिधित्व कानून की धारा 11 का इस्तेमाल करने का अनुरोध किया है। धारा 11 के तहत चुनाव आयोग किसी भी व्यक्ति के चुनाव लड़ने के लिए उसे अयोग्य ठहराये जाने संबंधी अवधि को घटा या उसे खत्म कर सकता है। चुनाव आयोग के एक अधिकारी ने कहा कि इस मामले पर विचार चल रहा है लेकिन अबतक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।