मोहल्ला या सोसायटीज में ही खुलेंगी दुकानें

-दिल्ली में नहीं खुलेंगे थोक और खुदरा बाजार
-मॉल्स और भीड़भाड़ वाली जगहों पर पाबंदी जारी

टीम एटूजैड/ नई दिल्ली
राजधानी में केवल मोहल्ला या सोसायटीज में ही दुकानें खोली जा सकती हैं। यह घोषणा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने की है। उन्होंने रविवार को कहा कि पिछले रविवार को हमने लॉकडाउन जारी रखने पर चर्चा की थी। अब लॉकडाउन के संबंध में रियायतें दिए जाने पर हमारी सरकार ने समीक्षा की है। इसमें तय किया गया है कि केंद्र सरकार ने जो दिशानिर्देश जारी किए हैं, दिल्ली में उनका पालन किया जाएगा।
दिल्ली में दुकानें मोहल्लों में या सोसायटी में खोली जा सकती हैं, लेकिन यह छूट कंटेनमेंट जोन और हॉटस्पॉट इलाकों की दुकानों के लिए लागू नहीं होगी। दिल्ली में फिलहाल किसी भी थोक या खुदरा बाजार और मॉल को खोलने की छूट नहीं है। केंद्र सरकार ने तीन मई तक लॉकडाउन की घोषणा की है। अब केंद्र सरकार तीन मई के बाद के लिए लॉकडाउन पर जो फैसला लेगी, दिल्ली सरकार का फैसला उसी पर निर्भर करेगा।
गली मुहल्लों में आवश्यक सेवाएं
केंद्र सरकार ने लॉकडाउन के दौरान गली, मोहल्लों और सोसायटीज में दुकानें खालने की अनुमति दी है। इसी के मुताबिक दिल्ली सरकार ने रविवार से यह सुविधा दिल्ली वालों को दे दी है। अब इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रिकल्स, इंटरनेट, एसी-फ्रिज-टीवी-टेलीफोन मैकेनिक, जनरल स्टोर व आवश्यक वस्तुओं की दुकानों को नियमित आधार पर खोला जा सकता है।
करना होगा शारीरिक दूरी का पालन
लॉकडाउन के दौरान गली, मुहल्लों और सोसायटीम में दुकानें खालने की इस छूट का लाभ उठाने के लिए लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग यानी शारीरिक दूरी (एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच दो गज की दूरी) का पालन करना होगा। इसके साथ ही सभी लोगों घर से बाहर निकलते समय मुंह पर मास्क लगाना होगा। साथ ही दुकानदारों को कर्मचारियों की आधी क्षमता से ही काम चलाना होगा।
हॉटस्पॉट-कंटेनमेंट ऐरिया में नहीं मिलेगी छूट
केंद्र सरकार के दिशानिर्देशों के आधार पर दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में हॉटस्पॉट व कंटेनमेंट इलाकों में दुकानों खोलने के लिए किसी तरह की छूट नहीं दी है। इन इलाकों में किसी भी तरह की दुकान नहीं खोली जाएगी। बता दें कि दिल्ली के सभी 11 जिले रेड जोन में घोषित हैं। अतः कोरोना के लिहाज से गंभीर इलाकों में कोई छूट नहीं दी जाएगी।