सात साल जेल की हवा खाएंगे… स्वास्थ्यकर्मियों पर हमला करने वाले

-केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में अध्यादेश पारित
-हमला करने वालों को नहीं मिलेगी जमानत

टीम एटूजैड/ नई दिल्ली
कोरोना महामारी दूवदूत बने स्वास्थ्यकर्मियों पर हमला करने वालों कि खिलाफ सरकार सख्त हो गई है। मोदी सरकार के मंत्रिमंडल ने बुधवार को एक अध्यादेश पारित किया है। अध्ययादेश के मुताबिक यदि कोई स्वास्थ्यकर्मियों पर हमला करता है तो उसे सात साल तक की जेल की हवा खानी पड़ेगी। इसके साथ ही इस अपराध को अब गैरजमानती बना दिया गया है। इसका मतलब है कि यदि किसी स्वास्थ्यकर्मी पर हमला होता है तो आरोपी को साथ के साथ जमानत नहीं दी जाएगी।
बता दें कि देश कोरोना महामारी के संकट को झेल रहा है। ऐसे में पिछले कुछ दिनों में स्वास्थ्यकर्मियों की टीम पर हमले की बाढ़ सी आई हुई है। ज्यादातर मामलों में तबलीगी जमात और एक खास मजहब के लोगों पर हमले के आरोप लगे हैं। लगभग सभी मामले कोरोना से जुड़े हुए हैं। ऐसे में चिकित्सकों के एक संगठन ने स्वास्थ्यकर्मियों की सुरक्षा को लेकर सांकेतिक हड़ताल पर जाने की बात कही थी। इसके बाद केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने संगठन के प्रतिनिधियों को भरोसा दिलाया कि उनकी सुरक्षा सर्वोपरि रहेगी।
इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को केंद्रीय मंत्रीमंडल की बैठक हुई। इसी बैठक में यह अध्यादेश पास किया गया है। जिसके बाद अब स्वास्थ्यकर्मियों पर हमला करने वालों के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाएगा। इसमें 3 महीने से सात साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी दी।
केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि कई जगह से डॉक्टरों के खिलाफ हमले की जानकारी आ रही हैं। सरकार इन्हें बर्दाश्त नहीं करेगी। सरकार इसके लिए एक अध्यादेश लाई है। जिसके तहत कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि अब मेडिकलकर्मियों पर हमला करने वालों को जमानत नहीं मिलेगी। पुलिस के द्वारा 30 दिन के अंदर इसकी जांच पूरी करनी होगी। 1 साल के अंदर फैसला लाया जाएगा। जबकि 3 महीने से 5 साल तक की सजा हो सकती है। जबकि गंभीर मामलों में 6 महीने से 7 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा गंभीर मामलों में 50 हजार से 2 लाख रूपये तक के जुर्माने का प्रावधान भी किया गया है।
संपत्ति के नुसान पर दोगुना भरपाई
अध्यादेश में प्रावधान किया गया है कि यदि किसी ने स्वास्थ्यकर्मी की गाड़ी पर हमला किया तो मार्केट वैल्यू कें दोगुना ज्यादा भरपाई करनी होगी। प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि देश में अब 723 कोविड अस्पताल हैं। इनमें करीब 2 लाख बैड तैयार हैं। इनमें से 24 हजार आईसीयू बेड हैं और 12 हजार 190 वेंटिलेटर हैं। जबकि 25 लाख से अधिक एन95 मास्क की व्यवस्था की गई है। जबकि 2.5 करोड़ एन95 मास्क के ऑर्डर दिए जा चुके हैं।