-9वीं से 12वीं तक की कक्षा के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट का आदेश
टीम एटूजेड/ नई दिल्ली
अब नौवीं और दसवीं क्लास में फेल होने के बावजूद छात्रों को अगली क्लास में जाने से नहीं रोका जा सकता। दिल्ली हाई कोर्ट ने आदेश सुनाया है कि 9वीं से 12वीं तक दो बार फेल होने वाले छात्रों को हम अगली क्लास में जाने से रोक नहीं सकते। बता दें कि कोर्ट में दिल्ली सरकार के आदेश के खिलाफ चुनौती दी गई थी। दिल्ली सरकार ने एक सर्कुलर जारी किया था और ऐसे छात्रों को अगली क्लास में जाने पर पाबंदी लगा दी थी। दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार के इस सर्कुलर पर स्टे लगा दिया है।
जस्टिस राजीव शकधर ने शिक्षा निदेशालय के सर्कुलर पर फैसला सुनाया। उन्होंने कहा कि प्रथम दृष्टया यह एक छात्र के शिक्षा के अधिकार का उल्लंघन करता है। हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार को दो भाइयों को भी दाखिला देने का आदेश दिया है। दोनों भाई नौवीं क्लास में फेल हो गए थे। जिसके बाद उनको दाखिला नहीं दिया गया था। उन्होंने इसको हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा, ’इस मामले पर ’गहराई से गौर’ करने की जरूरत है क्योंकि यह सर्कुलर छात्रों की सतत शिक्षा के रास्ते में बाधा है।’
दोनों बच्चों के पिता की ओर से ऐडवोकेट अशोक अग्रवाल ने शिक्षा निदेशालय के सर्कुलर के खिलाफ याचिका दाखिल की थी। सर्कुलर 27 अगस्त, 2018 को जारी किया था। इस सर्कुलर के बाद विद्यालयों में बड़ी संख्या में छात्रों को दाखिला देने से इनकार कर दिया था।