गिरफ्तारी पर रोक… सीबीआई की हिरासत में रहेंगे चिदंबरम!

-सुप्रीम कोर्ट ने चिदंबरम की गिरफ्तारी पर लगाई रोक
-जमानत व गिरफ्तारी पर सोमवार को होगी सुनवाई

टीम एटूजेड/ नई दिल्ली
सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम की थोड़ी राहत दी है। कोर्ट ने चिदंबरम की गिरफ्तारी पर सोमवार तक की रोक लगा दी है। लेकिन वह सीबीआई की हिरासत में ही रहेंगे। चिदंबरम की याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह उनकी गिरफ्तारी और ईडी मामले की याचिका पर सोमवार को सुनवाई होगी। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने चिदंबरम के वकील से कहा कि आपकी दो याचिकाएं हैं। आप बहस करना चाहते हैं? चिदंबरम की ओर से पेश वकील कपिल सिब्बल से कहा कि चिदंबरम अभी हिरासत में हैं, अतः यह याचिका कहीं नहीं ठहरती। इस पर सिब्बल ने कहा कि दिल्ली हाईकोर्ट ने शाम चार बजे आदेश दिया था। हम तुरंत सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और सीजेआई से अनुरोध किया। हमने रातभर याचिका तैयार की। सीजेआई ने अगले दिन मेंशन करने को कहा था। सुबह याचिका दाखिल की। हमने सुबह मेंशन किया। दोपहार दो बजे मेंशन किया। तब तक चिदंबरम को गिरफ्तार नहीं किया गया था। हमें चार बजे का इंतजार करने का कहा गया। मुझे सुनवाई का मौलिक अधिकार है। हमारा केस सुना जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीबीआई अदालत ने सोमवार तक के लिए चिदंबरम को रिमांड पर हिरासत में दिया है, अतः मामले की सुनवाई सोमवार को ही की जाएगी।
बता दें कि चिदंबरम ने सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई कोर्ट के रिमांड के आदेश को भी चुनौती दी है। इस पर भी सोमवार को सुनवाई होगी। चिदंबरम की ओर से सिब्बल ने कहा कि हाईकोर्ट ने दोषी ठहरा दिया है।
शेल कंपनियों के जरिए भ्रष्टाचार का मामला
ईडी की ओर से कोर्ट में पेश हुए वकील तुषार मेहता ने कहा कि फरवरी 2019 में फिर से मामले की जांच आगे बढ़ाई गई। हमारे पास मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर ईमेल एक्सचेंज हैं। ये मामला भ्रष्टाचार के जरिए बड़ी रकम लेने का है। शेल कंपनियां बनाई गईं और पैसा इधर से उधर किया गया। देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी शेल कंपनियां बनाई गईं हैं। हमारे पास सबूत मौजूद हैं और वह हम कोर्ट को देने को तैयार हैं। चिदंबरम की विदेशों में दस कीमती संपत्तियां हैं। विदेशी बैंकों में 17 खाते हैं। हमारे पास इसके दस्तावेज मौजूद हैं। हम यह जानकारी सार्वजनिक नहीं कर सकते। अभी तक जांच में पता चला है कि जिसके नाम शेल कंपनी है वो चिदंबरम की पोती के नाम वसीयत करेगा। इनके प्राफाइल को देखते हुए साफ है कि अगर उन्हें सरंक्षण में रखा गया तो जांच पूरी नहीं होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि बिना गिरफ्तारी और पूछताछ के बड़ी साजिश का खुलासा नहीं हो सकता।
अग्रिम जमानत का किया विरोध
ईडी के वकील तुषार ने कोर्ट में कहा कि वैसे भी हम सोमवार तक चिदंबरम को गिरफ्तार नहीं कर सकते क्योंकि चिदंबरम सीबीआई की हिरासत में हैं। जब सीबीआई हिरासत नहीं लेगी तो ही गिरफ्तारी हो सकती है। हाईकोर्ट ने माना है कि चिदंबरम पहली नजर में किंगपिन है। चिदंबरम के अपराध की गंभीरता को देखते हुए अग्रिम जमानत नहीं दी जा सकती। हाईकोर्ट ने केस डायरी को देखकर यह कहा था। हम केस डायरी आरोपी को नहीं दे सकते, केवल कोर्ट को दे सकते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ईडी और सीबीआई दोनों ही मामलों में सोमवार को सुनवाई करेगा।