-शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने 24 घंटे के अंदर चुनाव की अधिसूचना जारी करने का दिया था आदेश
जे.के. शुक्ला/ नई दिल्ली: 18 फरवरी, 2023।
दिल्ली के मेयर (Mayor) के चुनाव की नई तारीख आ गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री (Chief Minister) अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwaal) ने 22 फरवरी को मेयर का चुनाव Mayor Election) कराने के लिए फ़ाइल भेजी थी। उपराज्यपाल (LG) विनय कुमार सक्सेना (Vinay Kumar Saxena) इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। हालांकि यह फ़ाइल को दिल्ली नगर निगम ने पुरानी प्रक्रिया के अनुसार दिल्ली सरकार के माध्यम से उपराज्यपाल के पास भेजी गई है।
बता दें कि शुक्रवार को मामले की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने आदेश दिया था कि 24 घंटे के अंदर मेयर के चुनाव के लिए अधिसूचना जारी कर दी जाए। कोर्ट ने अपने फैसले में ये भी कहा है कि मेयर के चुनाव में मनोनीत पार्षदों को वोट डालने का अधिकार नहीं होगा।
शुक्रवार को आये सुप्रीम कोर्ट के फैसले में ये भी कहा गया है कि मेयर का चुनाव उपराज्यपाल द्वारा मनोनीत पीठासीन अधिकारी करवाएगा और डिप्टी मेयर व स्टैंडिंग कमेटी के 6 सदस्यों का चुनाव मेयर के द्वारा कराया जाएगा। इस मामले में आम आदमी पार्टी (AAP) की मेयर पद की उम्मीदवार शैली ओबरॉय ने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई थी।