-इलेक्ट्रिशियन, कारपेंटर, प्लंबर, केबल टीवी, डीटीएच सेवाओं को छूट
-कोरोना पर नहीं लगी लगाम तो नहीं दी जाएगी किसी को छूट
-रेल, हवाई और बस जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर रहेगा पूर्ण प्रतिबंध
-धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक कार्यक्रमों व भीड़ वाले स्थान बंद
टीम एटूजैड/ नई दिल्ली
केंद्र की मोदी सरकार ने 3 मई तक के लिए जारी लॉकडाउन के लिए दिशानिर्देश जारी कर दिए हैं। यदि लोगों ने अपनी आदतें सुधारीं और कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी आई तो सरकार ने 21 अप्रैल से थोड़ी राहत देने का ऐलान किया है। देश भर में जिन इलाकों में कोरोना के मामले नहीं आएंगे उन इलाकों में इलेक्ट्रिशियन, कारपेंटर, प्लंबर, केबल टीवी, डीटीएच, टेलीफोन सेवाओं को छूट दी जाएगी। आईटी, कृषि और ईकॉमर्स के सेक्टर को व्यक्ति से व्यक्ति की दूरी, मुंह पर मास्क या गमझा, 50 फीसदी तक कर्मियों और कुछ अन्य शर्तों के साथ छूट दी जाएगी।
दिशानिर्देशों में यह बात भी सख्ती के साथ कही गई है कि यह सुविधाएं कोरोना के हॉटस्पॉट और कौरंटाइन सेंटर्स यानी कि सील किए गए इलाकों के लिए नहीं दी जाएंगी। लॉकडाउन का दूसरा चरण 3 मई तक जारी रहेगा। इस दौरान पहले से ज्यादा सख्ती लागू की गई है। लॉकडाउन की अवधि के दौरान रेल, बस और हवाई यातायात पर परी तरह से रोक जारी रहेगी। किसी भी तरह के सार्वजनिक परिवहन का इजाजत नहीं दी जाएगी।
लॉकडाउन के दौरान सभी राज्यों की सीमाएं सील रहेंगी। हालांकि आवश्यक सेवाओं के लिए लोगों को बाहर जाने की इजाजत होगी। इसके अलावा कृषि से जुड़े कामों में छूट दी गई है। साथ ही एजेंसियां किसानों की उपज खरीद सकेंगी। आवश्यक वस्तुएं लेकर जाने आने पर कोई पाबंदी नहीं होगी।
दिशानिर्देशों में कहा गया है कि स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर पूरी तरह से बंद रहेंगे। लोगों को अपने घरों से बाहर निकलते समय मुंह को मास्क से ढंकना अनिवार्य होगा। यदि कोई सार्वजनिक स्थानों पर थूकता है तो ऐसे लोगों पर जुर्माना लगाया जाएगा। सिनेमा हॉल, मॉल्स, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, जिम, खेल परिसर, स्वीमिंग पूल, क्लब और बार तीन मई तक बंद रहेंगे। राज्यों के साथ जिलों की सीमाएं भी पूरी तरह से बंद रहेंगीं।
इसके साथ ही सभी सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक और खेल समारोहों पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। इसके साथ ही सभी धार्मिक स्थल व प्रार्थना स्थल तीन मई तक जनता के लिए बंद रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को देश के नाम अपने संबोधन में कहा था कि 20 अप्रैल तक और ज्यादा सख्ती जारी रहेगी। इसके बाद जो क्षेत्र हॉटस्पॉट नहीं होंगे या जिनके हॉटस्पॉट में बदलने की संभावना नहीं होगी उन्हें छूट दी जाएगी। इसी के संबंध में दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।
इन गतिविधियों पर रहेगा पूर्ण प्रतिबंध
घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानें, यात्री ट्रेनें, सभी तरह के शैक्षणिक संस्थान, कोचिंग सेंटर, शैक्षिक प्रशिक्षण संस्थान, औद्योगिक, राजनीतिक, धार्मिक और वाणिज्यिक गतिविधियां, होटल, टैक्सी, ऑटो रिक्शा, साईकिल रिक्शा, सिनेमा हॉल, शॉपिंग कॉम्पलेक्स, जिम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्वीमिंग पूल, क्लब, बार, थिएटर, किसी भी तरह का आयोजन, सभी धार्मिक स्थान बंद रहेंगे। शादियों के आयोजन पर रोक रहेगी। इसके साथ ही अंतिम संस्कार में 20 से ज्यादा लोगों के शामिल होने की इजाजत नहीं दी जाएगी।
इन गतिविधियों को मिलेगी इजाजत
इस्थितियां सामान्य रहीं तो मंत्रालय के अनुसार 21 अप्रैल से जिन गतिविधियों को मंजूरी दी जाएगी उनमें कृषि, बागवानी, खेती, कृषि उत्पादों की खरीद और ‘मंडियां’ शामिल होंगी। साथ ही सरकारी-अर्धसरकारी एजेंसियों को किसानों की उपज खरीदने की इजाजत रहेगी। मनरेगा के तहत होने वाले कार्यों को जारी रखने की अनुमति दी गई है। ग्रामीण इलाकों में चल रहे उद्योगों को सामाजिक दूरी के सख्त नियमों के साथ 21 अप्रैल से काम करने की अनुमति दी जाएगी। इसके अलावा राज्य सरकार की तरफ से किए जा रहे निर्माण कार्यों को रियायत दी गई है। सभी लोगों को सामाजिक दूरी का पालन करने के लिए कहा गया है।
जारी दिशानिर्देशों में निम्न गतिविधियों को दी गई है इजाजत
-कृषि और इससे जुड़े कार्य
-चुनिंदा औद्योगिक गतिविधियां
-डिजिटल इकोनॉमी
-जरूरी और गैरजरूरी माल परिवहन
-कृषि विपणन
-कीटनाशक, बीजों के निर्माण-विपणन और वितरण की गतिविधिययां
-दूध की सप्लाई, मिल्क प्रोडक्ट, कुक्कुट पालन और फिशरीज गतिविधियां
-चाय, काफी और रबर प्लांटेशन
-ग्रामीण क्षेत्रों में फूड प्रोसेसिंग गतिविधियां
-सड़क निर्माण, सिंचाई प्रोजेक्ट, ग्रामीण क्षेत्रों में बिल्डिंग और इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट
-मनरेगा के अंतर्गत कार्य, खासकर सिंचाई और जल संरक्षण से जुड़े काम
-आईटी हाडेवेयर निर्माण और जरूरी सामान की पैकेजिंग
-कोल, मिनरल और आयल प्रोडक्शन
-आरबीआई, बैंक, एटीएम, इंश्योरेंस कंपनियां आदि
-ई-कॉमर्स, आईटी और डाटा व कॉल सेंटर्स
-ऑनलाइन टीचिंग और डिस्टेंस लर्निंग जैसे गतिविधियां
-स्वास्थ्य सेवाएं और सोशल सेक्टर
-केंद्र, राज्य सरकारों और स्थानीय निकायों के कार्यालय
-ग्रामीण इलाकों में चलने वाले ईंट भट्टे