मेयर के खिलाफ BJP ने दायर की SC की अवमानना की याचिका

-दिल्ली नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष सरदार राजा इकबाल सिंह ने दाखिल की याचिका

एसएस ब्यूरो/नई दिल्ली 27 सितम्बर।
दिल्ली नगर निगम (MCD) में नेता प्रतिपक्ष राजा इकबाल सिंह (LOP Raja Iqbal Singh) ने मेयर शैली ओबरॉय (Mayor Shally Obroy) के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court of India) की अवमानना का मामला दायर किया है। उन्होंने शुक्रवार को जारी एक बयान में कहा कि गुरूवार 26 सितम्बर को दिल्ली नगर निगम स्थाई समिति (Standing Committee) के 1 सदस्य के चुनाव की बैठक को बिना किसी संवैधानिक रूप से वैध कारण के रद्द करके दिल्ली की महापौर शैली ओबेरॉय ने सर्वोच्च न्यायालय के 5 अगस्त 2024 के आदेश की अवेहलना की है। जिसमे न्यायालय ने कमलजीत सहरावत (Kamaljit Sehrawat) के सांसद चुने जाने के बाद स्थाई समिति सदस्य के रिक्त पद का चुनाव शीघ्र करवाने का निर्देश दिया था।
सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के बाद महापौर ने लम्बी टाल-मटोल के बाद 26 सितम्बर को चुनाव की घोषणा की बैठक बुलाई, बैठक में फोन ना लाने देने के निगमायुक्त के विरोध कर बैठक स्थगित कर दी। तब उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने बैठक तुरंत करने के निर्देश दिये जिसके अंतर्गत पहले 26 सितंबर की रात का और फिर 27 सितंबर का समय निश्चित किया पर महापौर के साथ सभी आप पार्षदों ने चुनाव बैठकों का बहिष्कार कर दिया।
सरदार राजा इकबाल सिंह ने महापौर एवं आप की इस हठधर्मी की निंदा की है और शुक्रवार को सर्वोच्च न्यायालय में एक न्यायालय के निर्देश की अवमानना की याचिका दायर की है। माना जा रहा है कि यह याचिका सोमवार को न्यायालय के समक्ष आ सकती है। उन्होंने कहा कि स्थाई समिति दिल्ली नगर निगम के प्राण समान है और हम किसी भी सूरत आराजक आम आदमी पार्टी को नगर निगम को ठप्प नही करने देंगे।