आप विधायक को 3 माह की सजा

-सरकारी काम में बाधा पहुंचाने का मामला
-कोर्ट ने लगाया 10 हजार रूपये का जुर्माना

टीम एटूजैड/ नई दिल्ली
राजधानी की सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आप विधायक मनोज कुमार को सरकारी काम में बाधा पहुंचाने के मामले में तीन माह की सजा सुनाई है। कोर्ट ने इसी मामले में उनके ऊपर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। हालांकि मामले में अपील करने के लिए विधायक को कोर्ट ने जमानत दे दी है।
बता दें कि आम आदमी पार्टी के विधायक मनोज कुमार को 2013 में हुए विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया में बाधा डालने के मामले में कोर्ट ने दोषी पाया गया है। राउज एवेन्यू की विशेष अदालत ने मनोज कुमार को दोषी करार देते हुए सजा पर बहस के लिए 25 जून की तारीख मुकर्रर की थी। कोर्ट ने अभियोजन पक्ष के साक्ष्य को विष्वसनीय मानते हुए मनोज कुमार को लोक सेवक के कार्य में बाधा डालने और मतदान केंद्र में या इसके नजदीक अवैध हरकत करने के लिए दोषी पाया था।
पोलिंग पार्टी को स्कूल में बंद करने का आरोपः
बता दें कि 2013 में हुए विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया में बाधा डालने के मामले में मनोज कुमार के खिलाफ केस दर्ज किया था। आप विधायक पर आरोप था कि मनोज कुमार ने अपने साथ आए 50 से ज्यादा सहयोगियों के साथ मिलकर कोंडली के उस स्कूल का गेट बंद कर दिया था, जिसमें पोलिंग बूथ बना हुआ था।
लेंड ग्रेबिंग व पत्नी को पीटने के आरोपः
आप विधायक मनोज कुमार शुरू से ही विवादों में घिरे रहे हें। उनके ऊपर जमीन हड़पने और अपनी पत्नी को पीटने यानी घरेलू हिंसा के आरोप भी लगे हैं। कई मामलों में वह पहले ही जमानत पर चल रहे हैं। जमनी हड़पने के मामले में विधायक की जमानत याचिका को निचली अदालत ने खारिज कर दिया था। इसके बावजूद वह कई दिनों तक पुलिस कस्टडी में रहे थे।
लगा था मानहानि का भी आरोपः
मनोज कुमार के ऊपर इससे पहले मानहानि का आरोप भी लग चुका है। लेकिन पटियाला हाउस कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया था। बता दें कि इससे पहले मई, 2018 में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के जिन तीन विधायकों को राहत देते हुए मानहानि के केस में बरी कर दिया था, उनमें कोंडली से विधायक मनोज कुमार शामिल हैं। उस मामले में शालीमार बाग से विधायक और आप की महिला विंग की अध्यक्ष वंदना कुमारी और त्रिलोकपुरी से विधायक राजू धिंगान भी शामिल थे।
पूर्व विधायक बिन्नी ने लगाया था आरोपः
दरअसल 2014 में तीन विधायकों के खिलाफ यह मामला लक्ष्मी नगर विधानसभा से पूर्व विधायक विनोद कुमार बिन्नी दायर कराया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि तीनों विधायकों ने बिन्नी को सितंबर 2014 में उनके घर पर जबरन रोक कर रखा गया था और उनके घर पर प्रदर्शन किया था। कोर्ट ने इन आरोपों से बरी करते हुए एफआईआर को रद कर दिया था।