हाउस से MCD की स्टेंडिंग कमेटी में BJP और AAP के जायेंगे 3-3 सदस्य… AAP फिर से करेगी कोर्ट का रूख!

-दिल्ली हाई कोर्ट ने लगाई चुनाव आयोग की एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट पर मुहर
-दिल्ली हाई कोर्ट ने की मेयर शैली ओबरॉय की कार्यप्रणाली पर कठोर टिप्पणी

हीरेन्द्र सिंह राठौड़/ नई दिल्लीः 23 मई, 2023।
दिल्ली नगर निगम (MCD) की स्टेंडिंग कमेटी (Standing Committee) के 6 सदस्यों के चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी (AAP) को बड़ा झटका लगा है। दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi Court) ने चुनाव आयोग (Election Commission) की एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट पर मुहर लगा दी है। एक्सपर्ट कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के तीन-तीन सदस्यों को स्टेंडिंग कमेटी के लिए चुनाव हुआ घोषित किया था। हालांकि कोर्ट के फैसले के बाद आम आदमी पार्टी ने मामले को दोबारा कोर्ट में रखने की तैयारी शुरू कर दी है।
इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने मेयर शैली ओबरॉय की कार्यप्रणाली पर तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि ‘मेयर्स एक्शन आर बैड इन लॉ’। बता दें कि बीते 24 फरवरी को मेयर व डिप्टी मेयर के चुनाव के बाद सदन की बैठक में स्टेंडिंग कमेटी के 6 सदस्यों के चुनाव के लिए वोटिंग कराई गई थी। मतों की गिनती के पश्चात चुनाव आयोग की एक्सपर्ट कमेटी ने तकनीकी तौर पर वोटों की गिनती करते हुए आप और बीजेपी के तीन-तीन सदस्यों को निर्वाचित घोषित किया था।
इस दौरान एक वोट को मेयर ने इनवेलिड करार दिया था। इसके आधार पर भारी हंगामे के बाद पहले मेयर शैली ओबरॉय ने दोबारा काउंटिंग का आदेश दिया था। जिसे बीजेपी पार्षदों ने नहीं माना था। इसके तुरंत बाद मेयर ने घोषणा की थी कि स्टेंडिंग कमेटी के 6 सदस्यों के चुनाव के लिए 27 फरवरी को दोबारा मतदान कराया जायेगा। इसी दौरान बीजेपी पार्षद शिखा राय और कमलजीत सहरावत ने मेयर के आदेश के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका लगाई थी।
बीजेपी ने किया फैसले का स्वागत
दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि हम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं। उन्होंने कहा कि कोर्ट ने मेयर के व्यवहार पर तल्ख टिप्पणी की है। इसी से जाहिर हो जाता है कि आम आदमी पार्टी आराजकता में विश्वास रखती है और उनके नेताओं का चुनाव के दिन सदन में किया गया व्यवहार पूरी तरह से अराजक था।
दूसरी बैंच के पास जायेगी आप
आम आदमी पार्टी से जुड़े सूत्रों ने कहा है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने भले ही बीजेपी के पक्ष में फैसला सुना दिया हो, लेकिन हमारे लिए रास्ते बंद नहीं हुए हैं। आप अब हाई कोर्ट की दूसरी बैंच के सामने इस मामले की गुहार लगायेगी। दरअसल एल्डरमैन पार्षदों के मनोनयन और उनके वोट के अधिकार को लेकर एक और मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। माना जा रहा है कि उसका फैसला जुलाई महीने में आ सकता है। ऐसे में आम आदमी पार्टी स्टेंडिंग कमेटी के चुनाव को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने तक टाले रखना चाहती है।