व्यापारियों को जीएसटी से 40 लाख तक की छूट

-1 अप्रैल 2019 से लागू होगी योजना, डेढ़ करोड़ तक कंपोजीशन स्कीम

टीम एटूजैड/ नई दिल्ली
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने छोटे कारोबारियों के लिए जीएसटी कर प्रणाली में बड़ी राहत दी है। सरकार ने जीएसटी प्रणाली में रजिस्ट्रेशन से छूट के लिए सालाना कोरोबार की सीमा बढ़ाकर 40 लाख रुपये कर दी है। सरकार ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। यह छूट एक अप्रैल 2019 से लागू हो जाएगी। इस छूट के बाद छोटे उद्यमियों को काफी लाभ होगा।
दूसरी ओर 1.5 करोड़ रुपये तक का कारोबार करने वाली व्यापारिक इकाइयों को एक मुश्त कर (कंपोजीशन) की योजना भी एक अप्रैल से लागू कर दी जाएगी। वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता वाली वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद ने 10 जनवरी को ये निर्णय लिए थे। काउंसिल में राज्यों के वित्त मंत्री शामिल हैं। केंद्रीय वित्त मंत्रालय के मुताबिक, ये निर्णय एक अप्रैल से प्रभावी होंगे।
वित्त मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि वस्तुओं की आपूर्तिकर्ताओं के लिए जीएसटी के तहत पंजीकरण और भुगतान से छूट के लिये दो सीमा है। एक सीमा 40 लाख रुपये और दूसरी सीमा 20 लाख रुपये है। राज्यों के पास एक सीमा अपनाने का विकल्प है।
जीएसटी एक मुश्त योजना के तहत अब 1.5 करोड़ रुपये के कारोबार वाले कारोबारी आएंगे, जबकि अबतक यह सीमा 1.0 करोड़ थी। इसके तहत कारोबारियों को एक प्रतिशत कर देना होता है, यह एक अप्रैल से प्रभावी होगा।