आज से दुकानें खोलने का आदेश, शर्तें लागू…

-50 फीसदी कर्मचारियों के साथ सोशल डिस्टेंसिंग का करना होगा पालन
-हॉटस्पॉट इलाकों में नहीं मिलेगी व्यापारिक संस्थान खोलने की छूट

टीम एटूजैड/ नई दिल्ली
देशभर के व्यापारियों के लिए अच्छी खबर है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के कारोबारियों को छूट दी है वह अपनी दुकानें खोल सकते हैं। कोरोना वायरस के चलते देश में 3 मई तक लॉकडाउन लागू है। व्यापारिक संस्थान खोलते समय कारोबारियों को सोशल डिस्टेंसिंग यानी शरीर से शरीर की दूरी, मास्क लगाने और 50 फीसदी कर्मचारियों के साथ ही काम चलाना होगा। यह छूट हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट वाले इलाकों के लिए लागू नहीं होगी।
शर्तों के मुताबिक सभी दुकानें संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों के स्थापना अधिनियम के तहत पंजीकृत होनी चाहिए। बड़ी शर्त ये है कि दुकानें खोलने का ये नया आदेश उन इलाकों में लागू नहीं होगा जिन्हें कोरोना के हॉटस्पॉट या कंटेनमेंट घोषित किया गया है। इस आदेश के तहत नगर निगम औ नगर पालिकाओं के अधिकार क्षेत्र में आने वाले व्यापारिक संस्थान भी शामिल होंगे।
गृह मंत्रालय की ओर से जारी आदेश के मुताबिक केंद्र सरकार ने आवासीय कॉलोनियों के समीप बनी दुकानों और स्टैंड-अलोन दुकानों को खोलने की इजाजत दी है। बता दें कि लॉकडाउन की वजह से सभी तरह के प्रतिष्ठान बंद कर दिए गए थे। इस दौरान केवल जरूरी सामान जैसे सब्जी, फल, दवाई और किराना की दुकानों को ही खोलने की इजाजत दी गई थी। लेकिन अब केंद्र सरकार ने अपने फैसले में थोड़ा बदलाव कर लिया है। अब जरूरी चीजों के साथ ही गैर-जरूरी चीजों की दुकानें खोलने की भी इजाजत दे दी गई है।
दिल्ली पर भी लागू होगा यह आदेश!
बता दें कि दिल्ली के बारे में अभी व्यापारियों को कुछ शंका है। राजधानी के सभी 11 जिले कोरोना के रेड जोन के तहत घोषित हैं। दिल्ली के करीब 92 इलाके हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट के तहत सील किए गए हैं। गृह मंत्रालय के मुताबिक ऐसे इलाकों में दुकानें खोलने की छूट नहीं होगी। ऐसे मे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शनिवार को दोपहर तक दुकानों/व्यापारिक प्रतिष्ठानों को खोले जाने के बारे में विस्त्रित घोषणा कर सकते हैं।