अब 15 जुलाई तक मिलेगी संपत्ति कर जमा कराने पर छूट

-एक मुश्त और चालू वर्ष का संपत्ति कर जमा कराने पर मिलेगी छूट
-कोविड-19 का टीका लगवाने वालों को मिलेगी 3 फीसदी छूट

एसएस ब्यूरो/ नई दिल्ली
उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने लोगों के लिए बडी राहत की घोषणा की है। अब कोई भी व्यक्ति 15 जुलाई तक अपना संपत्ति जमा करवाकर बड़ी छूट प्राप्त कर सकता है। उत्तरी दिल्ली के महापौर राजा इकबाल सिंह ने बताया कि उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने वर्ष 2021-22 के लिए समय पर एकमुश्त भुगतान करने पर 15 फीसदी की छूट के साथ संपत्ति कर के भुगतान की अंतिम तिथि 30 जून 2021 से बढ़ाकर 15 जुलाई 2021 कर दी है। उन्होंने बताया कि आवासीय संपत्ति करदाता 15 फीसदी छूट के अतिरिक्त स्व-घोषणा पत्र प्रदान करके अतिरिक्त 3 फीसदी की छूट का लाभ उठा सकता है कि उन्होंने और उनके परिवार के सभी पात्र सदस्यों ने कोविड-19 का टीका लगावा लिया है।

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महापौर राजा इकबाल सिंह ने बताया कि अंतिम दिनों में नागरिकों के उत्साह को देखते हुए संपत्तिकर जमा करवाने की अंतिम तिथि को बढ़ाया गया है। उन्होंने बताया कि संपत्तिकर जमा करवाने की अंतिम तिथि बढ़ने से निगम के राजस्व में भी वृद्धि होगी और टीकाकरण में भी लोगों का उत्साह बढ़ेगा। उन्होंने बताया कि अंतिम तिथि बढ़ने से ऐसे नागरिकों को संपत्तिकर जमा करवाने में आसानी होगी जो नागरिक किन्ही कारणों की वजह से अभी तक अपना संपत्तिकर जमा नहीं करवा पाए थे।