-एनसीआर दिल्ली कानून (विशेष प्रावधान) अधिनियम के तहत दिये जा रहे लाइसेंस
-खुले स्थान के लिए 200 रूपये प्रति वर्ग फुट के हिसाब से जमा कराना होगा शुल्क
एसएस ब्यूरो/ नई दिल्लीः 21 जनवरी, 2023।
राजधानी दिल्ली में अब रेस्तराओं के संचालकों के लिए दिल्ली नगर निगम (MCD) ने बड़ी सुविधा शुरू की है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ के अनुसरण में एमसीडी ने व्यापारियों (Traders) की सुविधा के लिए विशेष पहल करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कानून (विशेष प्रावधान) दूसरा (संशोधन) अधिनियम के तहत खुला क्षेत्र/छत/आंशिक छत में खाना (Food) परोसने हेतु लाइसेंस देने की सुविधा को ऑनलाइन कर दिया गया है। अब इच्छुक व्यापारी एमसीडी पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।
इसके लिए आवेदनकर्ता को दिल्ली नगर निगम की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर जरूरी दिशानिर्देशों के अनुरूप संबंधित सभी दस्तावेजों को पी डी एफ फ़ाइल के रूप में अपलोड करना होगा। साथ ही इसके लिए निर्धारित शुल्क भी ऑनलाइन माध्यम से ही जमा करना होगा। इसके अलावा दिल्ली नगर निगम द्वारा लाइसेन्स देने की सभी प्रक्रिया को भी ऑनलाइन माध्यम से ही पूरा किया जाएगा।
आवेदक को खुली जगह/छत को भोजन/सेवा क्षेत्र के रूप में उपयोग करने के लिए भूमि के संबंधित मालिक से कानूनी अधिभोग और/या अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। भवन में अन्य दुकानों के सामने खुले स्थान/छत का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। स्पष्ट रूप से पंजीकृत स्ट्रक्चरल इंजीनियर द्वारा बिल्डिंग स्ट्रक्चरल सेफ्टी सर्टिफिकेट जमा करना होगा साथ ही आवेदक क्षतिपूर्ति बांड जमा करेगा। इसके अलावा अग्नि सुरक्षा के मौजूदा मानदंड लागू होंगे। खुले स्थान/या छत/छत के हिस्से के लिए वार्षिक लाइसेंस शुल्क 200/- रुपये प्रति वर्ग फुट होगा। स्टार होटल (4 स्टार और ऊपर) के मामले में वार्षिक लाइसेंस शुल्क रु. 500/- प्रति वर्ग फुट होगा।
दिल्ली नगर निगम नागरिकों को बेहतर नागरिक सेवाएं मुहैया कराने के लिए विभिन्न सकारात्मक कार्य कर रहा है। इस दिशा में व्यवस्था को पारदर्शी और सरल बनाने के लिए लाइसेंस प्राप्ति की प्रक्रिया को भी ऑनलाइन किया जा रहा है। जिससे कि आवेदनकर्ता को बिना किसी देरी और निगम कार्यालयों के चक्कर लगवाए आसानी से बिना किसी जटिल प्रक्रिया में उलझें लाइसेंस दिया जा सके।