-13 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में रखना होगा पक्ष
जे. के. शुक्ला/ नई दिल्ली: 8 फरवरी, 2023।
दिल्ली के मेयर के चुनाव को लेकर कोर्ट ने उपराज्यपाल कार्यालय और नगर निगम को नोटिस जारी किए हैं। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में मेयर के चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी की मेयर के पद की उम्मीदवार शैली ओबरॉय की ओर से डाली गई याचिका को स्वीकार करते हुए कोर्ट ने ये नोटिस जारी किए हैं ।
अपनी याचिका में आम आदमी पार्टी की नेता शैली ओबरॉय ने अदालत में उपराज्यपाल के उस फैसले को चुनौती दी है जिसमें उन्होंने मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव के लिए मनोनीत सदस्यों को मतदान का अधिकार दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में उपराज्यपाल विनय सक्सेना के कार्यालय व अन्य लोगों को नोटिस जारी कर मनोनीत सदस्यों के मत अधिकार पर जवाब मांगा है।
उपराज्यपाल कार्यालय और दिल्ली नगर को 13 दिसम्बर को कोर्ट में अपना पक्ष रखना है। गौरतलब है कि दिल्ली में 4 दिसंबर को नगर निगम के चुनाव हुए थे और 7 दिसम्बर को चुनाव के नतीजे आये थे। तब से अब तक तीन बार मेयर के चुनाव की तारीख तय हो चुकी है।
दरअसल आम आदमी पार्टी का आरोप है कि आज तक कभी भी निगम के मेयर चुने जाने के वक्त मनोनीत सदस्यों ने वोट नहीं दिया। इस बार ऐसा करके भाजपा कम सीटें होने के बावजूद अपना मेयर बनवाना चाहती है। वहीं आप के इस आरोप पर भाजपा का कहना है कि हर बार मनोनीत सदस्य देर से चुने जाते थे और इस बार जब चुन लिए गए हैं तो वह वोट क्यों न दें?