-15 फरवरी तक देनी होगी नगर निगम के बजट को मंजूरी
जतन कुमार शुक्ला/ नई दिल्लीः 8 फरवरी, 2023।
चालू वित्त वर्ष के संशोधित और अगले वर्ष के लिए प्रस्तावित बजट को अब दिल्ली नगर निगम के आला अधिकारियों को ही पास करना होगा। आम आदमी पार्टी (AAP) ने पिछले दिनों इस बात पर कड़ी आपत्ति जाहिर की थी कि विशेष अधिकारी ने निगम के बजट को मंजूरी दे दी है। लेकिन निगम की ओर से स्पष्टीकरण दिया गया था कि अभी बजट पास नहीं किया गया है। लेकिन अब मामला उलटा होता नजर आ रहा है।
6 फरवरी को मेयर का चुनाव नहीं हो पाने की वजह से डेलीवरेटिव विंग के हाथों से यह मौका निकल गया है कि वह अब इस बजट पर चर्चा नहीं कर सकेंगे। नगर निगम के जानकारों का कहना है कि अब आगे इतना समय नहीं बचा है कि चुने हुए पार्षद बजट पर चर्चा कर सकें, क्योंकि जब तक मेयर का चुनाव नहीं हो जाता तब तक अन्य किसी विषय पर चर्चा के लिए नगर निगम की बैठक नहीं बुलाई जा सकती।
म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली एक्ट 1957 के अनुसार नगर निगम को हर वर्ष अपना बजट 15 फरवरी तक पास करना होता है। इसी मुताबिक वर्ष 2023-24 के बजट नगर निगम को 15 फरवरी तक मंजूरी देनी होगी। खास बात है कि 15 फरवरी से पहले मेयर का चुनाव होना संभव नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में नगर निगम के स्पेशल ऑफिसर को ही आगामी वर्ष के बजट को अंतिम रूप देना होगा।
आप ने जताई थी आपत्ति
मीडिया में नगर निगम का बजट पास किये जाने के संबंध में कुछ खबरें आने के बाद आम आदमी पार्टी ने इस पर आपत्ति जताई थी। आप नेताओं ने कहा था कि बीजेपी और केंद्र सरकार ने मिलकर अधिकारियों के द्वारा बजट को पास करा दिया है। आलांकि निगम की ओर से बजट को पास नहीं किये जाने के संबंध में स्पष्टीकरण आने के बाद मामला ठंडा पड़ गया था। लेकिन अब एक बार फिर वहीं स्थिति आने जा रही है।