-कोर्ट ने खारिज की केंद्र और दिल्ली पुलिस की अर्जी
-एक सप्ताह में सभी कानूनी विकल्पों के प्रयोग की छूट
टीम एटूजैड/ नई दिल्ली
निर्भया के दोषियों के मामले में कोर्ट ने केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस की याचिका को खारिज कर दिया है। ’निर्भया’ गैंगरेप और हत्या मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने केंद्र की अर्जी खारिज करते हुए कहा कि दोषियों को एक साथ ही फांसी हो सकती हैं। हाईकोर्ट ने निर्भया के दोषी विनय, पवन, अक्षय और मुकेश को सभी कानूनी विकल्प अपनाने के लिए एक हफ्ते की मोहलत दी है।
केंद्र सरकार ने इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर मांग की थी कि चारों दोषी न्यायिक प्रक्रिया का गलत फायदा उठा रहे हैं। इसलिए जिन दोषियों की दया याचिका खारिज हो चुकी है या फिर किसी भी फोरम में उनकी कोई याचिका पेंडिंग नही हैं, उन्हें फांसी पर लटकाया जाए। याचिका में कहा गया था कि किसी एक दोषी की याचिका लंबित होने पर बाकी 3 दोषियों को फांसी से राहत नहीं दी जा सकती। माना जा रहा है कि कोर्ट के इस फैसले से साफ हो गया है कि निर्भया के दोषियों को अब जल्द ही फांसी मिल सकेगी।
देरी पर अथॉरिटीज को लताड़
दिल्ली हाईकोर्ट ने पटियाला हाउस कोर्ट के सभी दोषियों को एक साथ फांसी देने के फैसले को सही माना है। दिल्ली हाईकोर्ट ने दोषियों की फांसी में देरी पर अथॉरिटीज को लताड़ भी लगाई है। कोर्ट ने कहा कि एक सप्ताह के बाद डेथ वॉरंट लागू करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।
दो बार टली फांसी
ज्ञात हो कि दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट से निर्भया के दोषियों के लिए दो बार डेथ वारंट जारी हो चुके हैं। चारों दोषियों की 21 जनवरी और बाद में 1 फरवरी को फांसी की तारीख नियत की गई थी। लेकिन दोषियों के वकील एपी सिंह के सुझाए कानूनी दांव-पेच की वजह से दोनों बार उनकी फांसी की सजा टल चुकी है।
जानें निर्भया गैंगरेप मामला
करीब 8 साल पूर्व 16 दिसंबर 2012 की रात को 23 साल की एक पैरामेडिकल स्टूडेंट अपने दोस्त के साथ दक्षिण दिल्ली के मुनीरका इलाके में बस स्टैंड पर खड़ी थी। दोनों फिल्म देखकर घर लौटने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इंतजार कर रहे थे। इस दौरान वो वहां से गुजर रही एक प्राइवेट बस में सवार हो गए थे। इस चलती बस में एक नाबालिग समेत छह लोगों ने युवती के साथ बर्बर तरीके से मारपीट और गैंगरेप किया था।
चलती बस से फेंका
गैंग रेप के दौरान दोषियों ने उसके प्राइवेट पार्ट में सरिया घुसा दिया था। बाद उन्होंने पीड़िता को चलती बस से फेंक दिया था। बुरी तरह जख्मी युवती को बेहतर इलाज के लिए एयर लिफ्ट कर सिंगापुर ले जाया गया था। इलाज के दौरान ही 29 दिसंबर, 2012 को अस्पताल में उसकी मौत हो गई थी।