संपत्ति कर में छूट के लिए MCD लाया ‘सुनियो 2.0’ योजना

-एक साथ 8 वर्ष का संपत्ति कर जमा करें और पायें जुर्माने व ब्याज से छूट
-29 सितंबर से आगाज, 31 दिसंबर तक उठा सकेंगे छूट का लाभ

एसएस ब्यूरो/ नई दिल्लीः 29 सितंबर, 2026।
दिल्ली के महापौर प्रवेश वाही ने मंगवार को संपत्तिकर निपटान योजना ‘सुनियो 2.0-वन प्लस सेवन’ के नाम से एकमुश्त संपत्ति कर निपटान योजना 2026-27 शुरू करने की घोषणा की। यह योजना 29 सितंबर 2026 से 31 दिसंबर 2026 तक प्रभावी रहेगी।
दिल्ली के महापौर प्रवेश वाही ने कहा, “हम सभी संपत्ति मालिकों और करदाताओं से अपील करते हैं कि वे ‘सुनियो 2.0 – वन प्लस सेवन’ संपत्तिकर निपटान योजना का लाभ उठाएं और 31 दिसंबर 2026 को समाप्त होने वाली निर्धारित अवधि के भीतर अपनी पात्र संपत्ति कर देयता का भुगतान करें।” इस योजना के तहत करदाता वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026-27 तथा इससे पूर्व के सात वित्तीय वर्षों अर्थात वित्तीय वर्ष 2019-20 से 2025-26 तक की संपत्ति कर की मूल राशि का भुगतान कर योजना का लाभ उठा सकते हैं।
इन वर्षों के लिए किसी भी ब्याज और जुर्माने के बिना निर्धारित कर देयता का भुगतान किए जाने पर, वित्तीय वर्ष 2019-20 से पूर्व की अवधि से संबंधित बकाया संपत्ति कर राशि तथा उस पर लागू ब्याज और जुर्माना, योजना के नियमों एवं शर्तों के अधीन, माफ कर दिया जाएगा।
आंशिक भुगतान की सुविधाः
जिन करदाताओं की कुल कर देयता 5 लाख रुपये या उससे अधिक है, वे निर्धारित शर्तों के अधीन योजना की अवधि के भीतर समान किस्तों में भुगतान कर सकते हैं। करदाता गलत एसएपीटीआर में योजना की अवधि के भीतर, अथवा योजना समाप्त होने तक, जो भी पहले हो, दो माह के भीतर सुधार कर सकते हैं।
न्यायालय में लंबित मामलों के लिए विशेष प्रावधानः
जिन करदाताओं के संपत्ति कर संबंधी मामले किसी न्यायालय के समक्ष लंबित हैं और वे योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, उन्हें निर्धारित प्रारूप में शपथ-पत्र (वचनबद्धता) प्रस्तुत करना होगा तथा लंबित मुकदमे को वापस लेना होगा।