-सोमवार को होनी है मेयर के चुनाव के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई
-अब 16 फरवरी को होगा मेयर, डिप्टी मेयर व स्टैंडिंग कमेटी के 6 सदस्यों का चुनाव
जतन कुमार शुक्ला/ 12 फरवरी, 2023।
सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पूर्व उपराज्यपाल ने दिल्ली के मेयर के चुनाव के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। अब मेयर का चुनाव 16 फरवरी को कराया जाएगा। दिल्ली सरकार की सिफारिश पर उपराज्यपाल ने 16 फरवरी को 11 बजे स्थगित हाउस की बैठक बुलाने के लिए मंजूरी दे दी है।
गौरतलब है कि मेयर के चुनाव को लेकर चौथी बार दिल्ली नगर निगम के हाउस की बैठक बुलाई गई है। इससे पहले 6 जनवरी, 24 जनवरी और 6 फरवरी 2023 को चुनाव के लिए बैठकें बुलाई जा चुकी हैं, लेकिन हर बार पक्ष-विपक्ष के पार्षदों के द्वारा हंगामा किये जाने की वजह से हर बार पीठासीन अधिकारी के द्वारा बैठक की कार्यवाही को अगली बैठक तक के लिए स्थगित कर दिया गया था।
मेयर के चुनाव को स्थगित किये जाने को लेकर आम आदमी पार्टी दो बार सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा चुकी है। दूसरी बार आम आदमी पार्टी की मेयर पद की उम्मीदवार शैली ओबरॉय ने 7 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। इस मामले में सोमवार 13 फरवरी को सुनवाई होनी है। लेकिन इससे पहले ही उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने मेयर के चुनाव को लेकर 16 फरवरी की नई तारीख जारी कर दी है। अब देखना ये है कि सोमवार को सुनवाई के दौरान इस मामले में कोर्ट का क्या रुख रहता है।
कोर्ट में रखे गए हैं कई मुद्दे
आम आदमी पार्टी की ओर से मेयर पद की उम्मीदवार शैली ओबरॉय ने कोर्ट में कई मुद्दों को लेकर याचिका दायर की है। उन्होंने आरोप लगाया है कि पीठासीन अधिकारी जानबूझकर मेयर के चुनाव को टाल रही हैं । 10 मनोनीत (एल्डरमेन) पार्षदों को मेयर, डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के 6 सदस्यों के चुनाव में वोटिंग का अधिकार दिए जाने और तीनों चुनावों को एक साथ कराने को मुद्दा बनाया गया है।