-जेएनयू में लड़कियों के पर ड्रैस कोड की तैयारी
-जेएनयू प्रशासन ने तैयार की नई नियमावली
टीम एटूजेड/ नई दिल्ली
जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) प्रशासन जल्दी ही दूसरी यूनिवर्सिटीज की तरह लड़कों के हॉस्टल में लड़कियों के देर रात आने पर प्रतिबंध लगाने जा रहा है। इसके अलावा अब यूनिवर्सिटी कैंपस, गर्ल्स हॉस्टल और मेस में भी लड़कियों के लिए ’ड्रेस कोड’ लागू किया जाएगा। छात्रों के रात 11ः30 बजे के बाद हॉस्टल में आने पर रोक लगाई जाएगी। इसके साथ ही जेएनयू प्रशासन विश्वविद्यालय परिसर में कई और नियमों में भी सख्ती के साथ बदलाव करने जा रहा है। प्रशासन ने कैंपस के अंदर रहने और खाने के लिए अब पहले के मुकाबले ज्यादा कीमत वसूलने की तैयारी की है।
जेएनयू प्रशासन लड़कियों के लिए नया ड्रेस कोड भी बना रहा है। इसमें तय सीमा से छोटे कपड़े पहनने पर लड़कियों पर न सिर्फ जुर्माना लगाया जाएगा। बल्कि अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। रात्रि 10 बजे के बाद छात्राएं, छात्रों के हॉस्टल में नहीं जा सकेंगी। कैंपस के छात्र-छात्राएं अब छोटे कपड़े वाली ड्रेस भी नहीं पहन सकेंगे। लड़कियां कम कपड़े पहन कर अब कैंटीन में खाना खाने भी नहीं जा पाएंगी।
छात्राओं लड़कियों के लिए विशेश नियम कायदे कानून
वाइस चांसलर प्रो. एम जगदीश कुमार की अध्यक्षता में ड्राफ्ट का यह मसौदा तैयार किया गया है। छात्रों के मुताबिक इस ड्राफ्ट को एग्जीक्यूटिव काउंसिल से भी पास करवा लिया गया है। लेकिन फिलहाल लागू नहीं किया गया है। इस बारे में छात्रों से रायशुमारी की बात कही जा रही है।
अब नए नियमों के ड्राफ्ट में हॉस्टल आवंटन, खाना-पीना, गुणवत्ता, ठहरने से लेकर छुट्टी तक ऑडिट में शामिल है। 132 पन्नों के हॉस्टल नियम हैं, जो सालों से चले आ रहे हैं। कैंपस के अंदर 18 हॉस्टल हैं. इसमें 8 पुरुष, 5 लड़कियों और 5 मैरिड हॉस्टल हैं। जेएनयू प्रशासन ने जेएनयू छात्र संघ सहित सभी स्टेक होल्डर्स से राय मांगी है। 18 अक्टूबर तक इस पर सुझाव देना होगा।
ड्राफ्ट पॉलिसी में जो कुछ प्रावधान हैं
ड्राफ्ट पॉलिसी में कमरा लेने के लिए वार्डन की अनुमति जरूरी होगी। रात को हॉस्टल से बाहर रहने पर वार्डन से लिखित अनुमति लेनी होगी। वहीं हॉस्टल में भी चुनाव आयोजित किए जाएंगे। हॉस्टल रूम में कोई विजिटर नहीं जा सकता। लड़के और लड़कियां एक-दूसरे के हॉस्टल के कमरों में नहीं जा सकेंगे। अभी जो नियम है उसमें 10 बजे तक लड़कों के हॉस्टल में लड़कियां चली जाती थीं। कमरों में खाना बनाने से लेकर शराब और सिगरेट पीने पर रोक रहेगी। नए नियमों का पालन नहीं करने पर 3 हजार से लेकर 30 हजार रुपये तक जुर्माना देना पड़ सकता है। साथ ही हॉस्टल नियम तोड़ने पर कुलपति के पास छात्र या छात्रा को उसे हॉस्टल से निकालने का भी अधिकार होगा।