40 लाख दिल्ली वालों का हाउस टैक्स माफ

-अनियमित कालोनी वालों को भाजपा की सौगात
-उत्तरी व दक्षिणी दिल्ली नगमों ने की घोषणा
-पूर्वी दिल्ली नगर निगम भी ला रहा योजना

टीम एटूजेड/नई दिल्ली
दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले दिल्ली सरकार और दिल्ली नगर निगम दिल्ली वालों को भारी राहत देने की कोशिश कर रहे हैं। राजधानी की अनियमित कालोनियों में रहले वाले 40 लाख लोगों को भारतीय जनता पार्टी की सत्ता वाले नगर निगमों ने सौगात दी है। अब अनियमित कालोनियों में से किसी भी संपत्ति पर पुराना या बकाया हाउस टैक्स नहीं चुकाना होगा। अब इन कालोनियों की संपत्ति की रजिस्ट्री खुलने के साल से यानी कि चालू साल से ही संपत्ति कर जमा कराना होगा। उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने इसकी घोषणा बुधवार 18 दिसंबर को कर दी।
उत्तरी दिल्ली नगर निगम में स्थायी समिति के अध्यक्ष जय प्रकाश ने सदन में बजट प्रस्तावों में हाउस टैक्स की माफी का प्रस्ताव रखा। दक्षिणी दिल्ली और पूर्वी दिल्ली नगर निगम भी इस तरह के प्रस्ताव ला रहे हैं, ताकि अनियमित कालोनियों में रहने वालों को पुराने हाउस टैक्स से राहत दी जा सके। बता दें कि अनियमित कालोनियों में से दो फीसदी संपत्तियों का हाउस टैक्स भी नहीं जमा कराया जा रहा है।
जय प्रकाश ने कहा कि नगर निगम कानूनी दिक्कतों की वजह से अनियमित कालोनियों में कोई विकास कार्य नहीं करवा पा रहा है। निगम पार्षदों के फंड का कोई भी पैसा इन कालोनियों के विकास कार्यों पर नहीं लग पाता। इसलिए अनियमित कालोनियों की रजिस्ट्री शुरू होने के साल से ही हाउस टैक्स वसूला जाएगा। उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने दिल्ली की अनियमित कालोनियों में रजिस्ट्री खोल दी है। इस कदम के बाद सभी संपत्तियों का कानूनी अधिकार उनके मालिकों के पास आ गया है। नियमितीकरण के साथ ही इन कालोनियों में पार्षदों के विकास फंड की राशि से काम भी कराए जा सकेंगे।
2004 से 0219 तक की माफी
दिल्ली में 2004 में यूनिट एरिया प्रणाली लागू की गई थी। तब से इसी के अनुसार दिल्ली वालों से हाउस टैक्स वसूला जाता है। इसमें कोलोनियों को ए से एच तक की श्रेणियों में बांटा गया है। दिल्ली की ज्यादातर अनियमित कालोनियों जी व एच श्रेणी में आती हैं। जहां हाउस टैक्स की सबसे कम दर रखी गई है। अब इन कालोनियों में रहने वालों को 2004 से 2019 तक का हाउस टैक्स नहीं जमा कराना होगा। इन कालोनियों में रहने वाले लोग इस बात को लेकर डरे हुए थे कि उन्हें पूरा टैक्स जमा कराना पड़ा तो उन्हें लाखों रूपये हाउस टैक्स देना पड़ता।
बढ़ेगी निगमों की आय
अनियमित कालोनियों में पुराने हाउस टैक्स की माफी से तीनों निगमों की आमदनी में खासा इजाफा हाने की संभावना है। टोल टैक्स और हाउस टैक्स तीनों निगमों की आमदनी का बड़ा जरिया हैं। पुराने हाउस टैक्स की माफी के बाद अनियमित कालोनियों के लोग आगे आकर अपना हाउस टैक्स जमा करा सकते हैं। ऐसे में तीना नगर निगमों की आमदनी कई गुना बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। जय प्रकाश ने कहा कि अनियमित कालोनियों में अभी दो-तीन फीसदी लोग भी हाउस टैक्स नहीं जमा करा रहे थे। लेकिन अब हमने पुराने हाउस टैक्स से राहत दी है तो लोग खुद ही हाउस टैक्स जमा कराएंगे।
विधायक फंड से कटेगा 10 फीसदी चार्ज
स्थायी समिति अध्यक्ष ने बजट पेश करते हुए प्रस्ताव रखा कि विधायक फंड से नगर निगम द्वारा कराए जाने वाले विकास कार्यों की राशि में से 10 फीसदी चार्ज नगर निगम द्वारा काटा जाएगा। इस राशि का इस्तेमाल नगर निगम द्वारा कराए जाने वाले विकास कार्यों पर खर्च किया जाएगा। बता दें कि नगर निगम के अधिकार क्षेत्र में आने वाली कालोनियों में विधायकों के फंड के विकास कार्य नगर निगम द्वारा ही कराए जाते हैं। निगम के संबंधित विभागों के अधिकारी पूरे काम को अंजाम देते हैं। यदि कोई कमी रह जाती है तो निगम अधिकारियों की ही जिम्मेदारी होती है। ऐसे में स्थायी समिति अध्यक्ष जय प्रकाश ने 10 फीसदी सेवा प्रभार काटने का प्रस्ताव रखा है।
26 स्मॉग टॉवर्स बनाएगा नगर निगम
स्थायी समिति अध्यक्ष जय प्रकाश ने 18 दिसंबर के अपने बजट भाषण में उत्तरी दिल्ली में 26 स्मॉग टॉवर बनाने का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि निगम के कार्यक्षेत्र में 26 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। अतः प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक स्मॉग टॉवर स्थापित किया जाएगा। ताकि दिल्ली की आबोहवा को साफ किया जा सके। उन्होंने कहा कि इसके लिए बजट में फंड का विशेष प्रावधान किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि दूसरे नगर निगम भी इस तरह के प्रस्ताव ला  सकते हैं।