-अगले कुछ समय में आने वाले त्योहारों के मद्देनजर जारी किया आदेश
-भीड़ इकट्ठी नहीं होने दें और सोशल डिस्टेंसिंग का रखा जाए ध्यान
टीम एटूजैड/ नई दिल्ली
केंद्रीय गृह मंत्रालय राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को आदेश जारी किया है कि वह अपने यहां किसी भी तरह के धार्मिक-राजनीतिक और अन्य किसी भी तरह के जलसों या जुलूस निकालने की अनुमति किसी को भी नहीं दें। शुक्रवार 10 अप्रैल को ही यह आदेश जारी किया गया है। आदेश में कहा गया है कि देशभर में चालू लॉकडाउन का कड़ाई से पालन कराया जाए।
गृह मंत्रालय ने राज्यों को दिए संदेश में यह भी कहा कि किसी आपत्तिजनक सामग्री के प्रसार को रोकने के लिए सोशल मीडिया पर उचित चौकसी रखी जानी चाहिए। अप्रैल महीने में आने वाले उत्सवों के मद्देनजर गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को यह आदेश जारी किया है। बता दें कि गुरुवार 9 अप्रैल को शब-ए-बारात थी, शुक्रवार 10 अप्रैल को गुड फ्राइडे था। इसके बाद बैसाखी, रंगोली बिहू, विशु, पोइला बैसाख, पुथांडू, महा विशुभा, संक्राति आदि त्योहार भी अप्रैल महीने में ही पड़ रहे हैं।
राज्यों से गृह मंत्रालय से मांगे सुझाव
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने देशभर में 21 दिनों के लॉकडाउन पर राज्य सरकारों से सुझाव मांगे हैं। एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक राज्य सरकारों से यह भी पूछा गया है कि क्या ज्यादा श्रेणियों में लोगों और सेवाओं को बंद से छूट दी जा सकती है? गृह मंत्रालय ने राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को भेजे गए पत्र में 24 मार्च को घोषित लॉकडाउन को कड़ाई से लागू करने के लिए उठाए गए कदमों से उन्हें अवगत कराया जाए।
लॉकडाउन के दौरान इन्हें मिली है छूट
पीएम मोदी ने लॉकडाउन की घोषणा के समय ही आवश्यक सामग्रियों की दुकानों को छूट की घोषणा की थी। इसके साथ ही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सहित स्वास्थ्य, साफ-सफाई, पुलिस, मीडिया और बैंकों को भी लॉकडाउन से छूट दी गई है। गृह मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि कृषि और उर्वरक से संबंधित गतिविधियों को भी बंद से प्रभावित नहीं होने दिया जाए।