अब MCD के प्रॉपर्टी टैक्स पोर्टल से ही मिलेगा जनरल ट्रेड लाइसेंस

-23 जून 2026 से जनरल टेड लाइसेंस सुविधा को प्राॅपर्टी टैक्स पोर्टल के साथ जोड़ा
-एमसीडी ने तुरंत प्रभाव से बंद किया अपना पुराना जीटीएल लाइसेंस पोर्टल

एसएस ब्यूरो/ नई दिल्लीः 24 जून।
दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) ने व्यापारियों एवं उद्यमियों के लिए कारोबार करना और अधिक सरल एवं सुविधाजनक बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एमसीडी ने जनरल ट्रेड लाइसेंस (जीटीएल) सुविधा को 23 जून, 2026 से प्रॉपर्टी टैक्स पोर्टल के साथ जोड़ दिया है।
दिल्ली के मेयर प्रवेश वाही ने बताया कि इस नई व्यवस्था के तहत अब व्यापारियों को जनरल ट्रेड लाइसेंस प्राप्त करने अथवा उसके नवीनीकरण के लिए किसी अलग पोर्टल पर जाने की आवश्यकता नहीं होगी। एमसीडी का पूर्ववर्ती जीटीएल पोर्टल नए लाइसेंस एवं नवीनीकरण संबंधी कार्यों के लिए बंद कर दिया गया है।
मेयर प्रवेश वाही ने बताया कि नई प्रणाली में व्यापारी प्रॉपर्टी टैक्स पोर्टल के माध्यम से ही निर्धारित शुल्क का भुगतान कर सकेंगे। जनरल ट्रेड लाइसेंस का शुल्क संपत्ति कर (प्राॅपर्टी टैक्स) का 15 प्रतिशत निर्धारित किया गया है। भुगतान के उपरांत जारी होने वाली रसीद को ही जनरल ट्रेड लाइसेंस के रूप में मान्य माना जाएगा, जिससे लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया अधिक पारदर्शी, सरल और समयबद्ध बनेगी।
मेयर प्रवेश वाही ने कहा कि इस पहल से न केवल व्यापारियों का समय और संसाधन बचेंगे, बल्कि लाइसेंस प्राप्त करने की प्रक्रिया भी पूर्णतः डिजिटल एवं नागरिक-अनुकूल हो जाएगी। यह व्यवस्था एमसीडी की डिजिटल गवर्नेंस और सेवा वितरण को सुदृढ़ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।