भाजपा उम्मीदवार गंभीर के खिलाफ एफआईआर

जंगपुरा इलाके में बिना इजाजत जनसभा करने पर चुनाव आयोग सख्त
लाजपत नगर पुलिस थाने में डीपी एक्ट के तहत दर्ज हुई एफआईआर

टीम एटूजैड/नई दिल्ली
क्रिकेटर से पैराशूट के जरिए राजनीति के मैदान में उतरे गौतम गंभीर के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। नामांकन से लेकर अब तक उनके खिलाफ कई शिकायतें हो चुकी हैं। गंभीर के ऊपर बिना इजाजत के के चुनावी सभा करने का आरोप है। गौतम गंभीर ने पूर्वी दिल्ली से अपना नामांकन भरा है और वो जमकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। बीते 25 अप्रैल को वह पूर्वी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र के तहत आने वाले जंगपुरा इलाके में पहुंचे थे। यहां गंभीर ने सुबह करीब 11 बजे एक जनसभा की थी। जबकि, इस जनसभा की इजाजत नहीं ली गई थी। बिना अनुमति के जनसभा करने की शिकायत चुनाव आयोग तक पहुंची थी, जिस पर आयोग ने संज्ञान लिया है।
पूर्वी दिल्ली के चुनाव अधिकारी के. महेश ने गंभीर की जनसभा को चुनाव आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन मानते हुए दिल्ली पुलिस को एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं। चुनाव आयोग के निर्देश के बाद दिल्ली पुलिस ने लाजपत नगर थाने में गौतम गंभीर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है।

शुरू से ही जुड़ गए विवादः
दिल्ली पुलिस के अनुसार गौतम गंभीर के खिलाफ शिकायत मिली है। इस शिकायत पर डीपी एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। जॉइंट सीपी साउथ देवेश श्रीवास्तव ने बताया कि डीपी एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। जिसमें सजा के तौर पर जुर्माने का प्रावधान है। जुर्माना न भरने की सूरत में कोर्ट सजा तय करती है। इससे पहले गौतम गंभीर के नामांकन में दी गई जानकारी पर भी सवाल उठाए जा चुके हैं। साथ ही दो वोटर आईडी कार्ड रखने के आरोप भी गंभीर पर लगे हैं। गंभीर के सामने चुनाव लड़ रहीं आम आदमी पार्टी प्रत्याशी आतिशी ने तीस हजारी कोर्ट में गौतम गंभीर पर दो वोटर आईडी कार्ड रखने की शिकायत दर्ज कराई है। इन तमाम शिकायतों के बाद अब बिना अनुमति के जनसभा करने के आरोप में गंभीर के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है।