योगी सरकार का बड़ा ऐलान… होटल-ढाबों पर लिखना होगा मालिक-मैनेजर का नाम… कराना होगा पुलिस वैरीफिकेशन

-कर्मचारी लगायेंगे मास्क, सीसीटीवी लगाना होगा, रिकॉर्डिंग रखनी होगी सुरक्षित

एसएस ब्यूरो/ लखनऊः 24 सितंबर।
उत्तर प्रदेश (UP) की योगी आदित्य नाथ सरकार (Yogi Government) ने बड़ा आदेश जारी किया है। अब प्रदेश के सभी होटल, रेस्तरां, ढाबों और दुकानदारों को अपने यहां मालिक, संचालक, मैनेजर के नाम प्रदर्शित करने होंगे। केवल इतना ही नहीं बल्कि सभी कर्मचारियों को मास्क लगाकर रहना होगा और उन सभी का पुलिस वैरीफिकेशन भी कराना होगा। इसके साथ ही सभी होटल, रेस्तरां, ढाबों और खाने-पीने की वस्तुओं के दुकानदारों को अपने यहां सीसीटीवी लगाना और उसकी रिकॉर्डिंक को सुरक्षित रखना अनिवार्य होगा। अन्यथा उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जायेगी। बता दें कि कांवड़ यात्रा के समय प्रशासन की ओर से सभी होटल-ढाबों वालों के लिए कुछ इसी तरह के आदेश जारी किये गये थे, परंतु उस समय कोर्ट ने इस आदेश पर रोक लगा दी थी।
पिछले दिनों में लगातार सामने आ रहीं खाने-पीने की चीजों में पेशाब और थूक मिलाने की घटनाओं पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त रूख अपनाया है। यूपी सरकार ने यह निर्णय मंगलवार को हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में लिया है। योगी आदित्यनाथ ने आला अधिकारियों को प्रदेश भर के सभी होटलों, रेस्तराओं और ढाबों में गहन जांच और सत्यापनप अभियान चलाने का आदेश दिया है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हाल के दिनों में जूस, आटा, दाल जैसी खाने की वस्तुओं में मानव अपशिष्ट, अखाद्य और गंदी चीजों की मिलावट की घटनाएं सामने आई हैं। यह घटनाएं वीभत्स हैं और आम लोगों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर डालती हैं। ऐसे कुत्सित कृत्यों को स्वीकार नहीं किया जा सकता। उत्तर प्रदेश में ऐसी घटनाएं नहीं हों, इसके ठोस प्रबंध किये जाने की आवश्यकता है। इसके लिए नियमों में भी बदलाव किया जायेगा।
योगी आदित्यनाथ ने आगे कहा कि खाने-पीने के केंद्रों पर साफ-सफाई होनी चाहिए। यह भी सुनिश्चित किये जाने की आवश्यकता है कि खाद्य पदार्थों को तैयार करने और उनकी सर्विस करने वाले व्यक्ति मास्क और ग्लब्स का उपयोग करें। इसमें किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरती जानी चाहिए। आम लोगों के स्वास्थ्य हितों से किसी भी तरह का खिलवाड़ बरदाश्त नहीं किया जा सकता। ऐसा करने वालों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाये। खाद्य पदार्थ बनाने, बेचने और अन्य गतिविधियों से जुड़े नियमों की व्यवहारिकता को ध्यान में रखते हुए उन्हें सख्त किया जायेगा।