-अब रोज खुली रहेंगी विभिन्न निगमों द्वारा संचालित सरकारी दुकानें
-सुबह 9 बजे से सांच 6ः0 बजे का समय, नहीं खुलेंगी मॉल्स की दुकानें
टीम एटूजैड/ नई दिल्ली
दिल्ली सरकार ने राजधानी में शराब और बीयर की निजी दुकानों को भी खोलने का आदेश जारी कर दिया है। यह सभी दुकानें ऑड-ईवन के आधार पर खुलेंगी। सरकार ने कहा है कि राजधानी में विभिन्न निगमों द्वारा संचालित की जा रहीं करीब 200 शराब की सरकारी दुकानें रोजाना खोली जाएंगी।
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जबकि बाकी शराब की निजी दुकानें ऑड-ईवन के आधार पर ही खुलेंगी।
आदेश में कहा गया है कि निजी दुकानों के संचालकों को अपनी दुकान के स्थान का सर्वे करा कर आबकारी विभाग के सहायक आयुक्त को अंडरटेकिंग देनी होगी। अंडरटेंकिंग में होगा कि वह दुकान कंटेनमेंट जोन में नहीं है। इस प्रक्रिया को पूरा करने के बाद निजी शराब की दुकानें ऑड-ईवन प्रक्रिया के तहत खुलेंगी। यदि निजी श्रेणी की दुकान इन नियमों का पालन नहीं करेगी या गलत सूचना देकर खोली जाएगी तो आबकारी विभाग द्वारा सख्त कार्रवाई करते हुए दुकान का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा।
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मॉल्स के अंदर की शराब की दुकानों को खोले जाने की अनुमति अभी नहीं दी गई है। दिल्ली सरकार के आबकारी विभाग ने लॉकडाउन के चौथे चरण में शराब दुकानों के लिए नियम जारी कर दिए हैं। आबकारी विभाग ने डीएसआईआईडीसी, डीटीटीडीसी व डीएससीएससी की करीब 200 शराब की दुकानों को खोलने का आदेश दिया था। जिसमे से कई दुकानें नही खुल पाई थीं। अब इन्हें भी खोल दिया जाएगा।
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सुबह 9 से सांय 6ः0 बजे तक का समय
दिल्ली में शराब की दुकानें सुबह नौ बजे से शाम 6.30 बजे तक रोजाना खुली रहेंगी। आबकारी विभाग के उपायुक्त संदीप मिश्रा ने शराब बेचने वाले सभी निगमों को आदेश जारी किया है कि निगमों की शराब की दुकानें ग्राहकों की सुविधा के लिए ई-टोकन की व्यवस्था को और मजबूत करें। ताकि किसी भी दुकान पर ज्यादा भीड़ जमा नहीं हो। साथ ही भीड़ नियंत्रित करने के लिए सभी दुकानों पर बैरिकेडिंग करने के साथ शराब की दुकानों पर पर्याप्त संख्या में मार्शल तैनात करने के आदेश जारी किए गए हैं।