-शादी में 50 और अंतिम संस्कार में 20 लोग हो सकेंगे शामिल
-राज्यों को दिया अधिकार, क्या खोलें… और क्या रखना है बंद
देश में लॉकडाउन-4 शुरू हो गया है। केंद्र सरकार ने राज्यों को अधिकार दे दिए हैं कि वह तय करेंगे कि उन्हें क्या बंद रखना है और क्या खोला जाना है। 31 मई तक चलने वाले लॉकडाउन में राज्य ग्रीन, ऑरेंज, रेड जोन के साथ बफर और कंटेनमेंट जोन तय कर सकेंगे। कंटेनमेंट जोन छोड़कर अन्य क्षेत्रों में राज्य बिना रोक वाली गतिविधियों और दुकानें खोलने की मंजूरी दे सकेंगे।
गृह मंत्रालय की ओर से जारी दिशानिर्देशों के अनुसार राज्य दुकान, बाजार, व्यावसायिक स्थलों पर काम के लिए अलग-अलग समय तय कर सकेंगे। कंटेनमेंट जोन में जरूरी सेवाओं को अनुमति होगी। रात सात से सुबह सात बजे तक आवाजाही पर रोक रहेगी। शादी के आयोजनों पर रोक नहीं होगी लेकिन 50 से अधिक लोग शादी समारोह में शामिल नहीं हो सकते हैं। अंतिम संस्कार में भी 20 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकेंगे। हालांकि इन मामलों में भी सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का हर हाल में पालन करना होगा।
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जानें क्या खोलने की है अनुमति?
बसों और यात्री गाड़ियों से अंतरराज्यीय यात्राएं की जा सकेंगे। लेकिन यह खुद राज्यों को तय करना है। सरकारें राज्य के अंदर बस सेवाएं शुरू कर सकती हैं। इसके अलावा बिना दर्शकों के स्टेडियम खोले जा सकेंगे। बस डिपो व रेलवे स्टेशनों पर कैंटीन खोले जा सकेंगे। कंटेनमेंट जोन से बाहर नाई की दुकानें, सैलून, स्पा खोले जा सकेंगे। शॉपिंग मॉल के अलावा अलग-अलग समय पर दुकानें खुलेंगी। रेस्तरांओं को केवल अपना किचन खोलने की छूट रहेगी। इससे लोगों को घर पर खाना मंगवाने और ऑनलाइन सामान मंगवाने की छूट रहेगी।
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जानें यह गतिविधियां रहेंगी बंद
सभी घरेलू और अंतरराष्ट्रीय विमान सेवाओं पर प्रतिबंध रहेगा। देशभर में मेट्रो और सामान्य रेल सेवाओं पर भी रोक जारी रहेगी। 65 साल से ज्यादा उम्र वाले, गंभीर बीमारी से पीड़ित, गर्भवती, दस साल से कम उम्र के बच्चे घर में ही रहेंगे। सिनेमा हॉल, होटल, रेस्तरां, स्वीमिंग पूल, मॉल, जिम, मनोरंजन पार्क, बार, स्कूल-कॉलेज बंद रहेंगे। लेकिन ऑनलाइन पढ़ाई जारी रहेगी। इसके अलावा सभी तरह के सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक आयोजनों पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा।
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खोले जा सकेंगे थोक बाजार
केंद्र सरकार की ओर से जारी नए दिशानिर्देशों के मुताबिक सभी व्यापारिक गतिविधियों की इजाजत दी गई है। लेकिन उन चीजों को छोड़कर जिनका विशेष तौर पर उल्लेख किया गया हो। इसका सीधा सा मतलब ये है कि दिल्ली के बाजार जैसे- चांदनी चौक, ग्रेटर कैलाश, खान मार्केट, कन्नॉट प्लेस, करोल बाग, गांधी नगर और चांदनी चौक के बाजारों को खोला जा सकेगा। अब तक थोक व खुदरा बाजारों की दुकानों को खोले जाने की इजाजत नहीं थी। शापिंग मॉल्स आने वाली 31 मई तक पूरी तरह से बंद रहेंगे।
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जरूरी होगी दो गज की दूरी
मोदी सरकार की ओर से जारी दिशानिर्देशों में कहा गया है कि सभी दुकानदारों को सुनिश्चत करना होगा कि उनके ग्राहक एक-दूसरे से छह फुट की दूरी पर रहें और एक समय पर पांच लोगों से ज्यादा को वहां रहने की अनुमति ना दें। स्थानीय प्रशासन सुनिश्चित करेगा कि निषिद्ध क्षेत्र के बाहर स्थित सभी दुकानें और बाजार अलग-अलग समय पर खुलें। लॉकडाउन-4 में निषिद्ध क्षेत्रों में स्थित दुकानों और मॉल के अलावा सोमवार से सभी दुकानों को अलग-अलग समय पर खोलने की अनुमति है।
सभी राज्य आज (सोमवार को) करेंगे ऐलान
उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन-4 के तहत दी जाने वाली छूट को लेकर सोमवार को दिशानिर्देश जारी किए जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मुद्दे पर सोमवार को अपने मंत्रियों की बैठक बुलाई है। इसमें लॉकडाउन के दौरान छूट देने के मामले पर उनकी राय ली जाएगी और तय होगा कि किस क्षेत्र में कितनी छूट दी जाए।
कितनी देंगे छूट, दिल्ली में ऐलान आज
दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन जैसे डीटीसी, दिल्ली मेट्रो व फीडर सेवाएं आदि 31 मई तक बंद रखने का ऐलान किया गया है। जबकि बाजार खोलने पर अंतिम फैसला राज्य सरकारों को लेना है। दिल्ली में व्यवसायिक गतिविधियों को खोलने के लिए दिल्ली सरकार सोमवार को ऐलान करेगी। दिल्ली सरकार कंटेनमेंट जोन को छोड़कर दिल्ली के बाकी इलाकों में बाजार, दुकान खोलने के पक्ष में है। बाजारों को खोलने के लिए ऑड-ईवन जैसे नियमों का भी सहारा लिया जा सकता है।
31 मई तक बंद रहेगी दिल्ली मेट्रो
दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) ने रविवार को कहा कि लॉकडाउन की अवधि बढ़ाये जाने के तहत मेट्रो सेवाएं यात्रियों के लिए 31 मई तक बंद रहेंगी। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) ने देशव्यापी लॉकडाउन की अवधि को 31 मई तक बढ़ाये जाने की रविवार को घोषणा की। एनडीएमए ने एक आदेश में कहा कि कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए देश में लॉकडाउन उपायों को और 14 दिन के लिए लागू किये जाने की जरूरत है। इसके बाद डीएमआरसी ने एक ट्वीट में कहा कि सरकार द्वारा लॉकडाउन की अवधि बढ़ाये के मद्देनजर, मेट्रो सेवाएं यात्रियों के लिए 31 मई तक बंद रहेंगी। हमारी हेल्पलाइन सेवा 155370 भी उपलब्ध नहीं होगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 मार्च को जनता कर्फ्यू का आह्वान किया था। उसके बाद कोरोना महामारी के खिलाफ चलाए जा रहे राष्ट्रव्यापी अभियान के तहत देशभर में गत 25 मार्च से पूरी तरह से लॉमडाउन जारी है। इसके तीन चरण पूरे हो चुके हैं। पहला चरण 25 मार्च से 14 अप्रैल, दूसरा 15 अप्रैल से तीन मई और तीसरा चरण चार मई से 17 मई तक था। रविवार 17 मई को जारी एनडीएमए के आदेश के साथ ही सोमवार 18 मई से लॉकडाउन का चौथा चरण शुरू हा गया है।