दिल्ली HC से केजरीवाल को झटका…ED की कार्रवाई के खिलाफ नहीं मिली राहत

-3 अप्रैल को होगी अगली सुनवाई

एसएस ब्यूरो/ नई दिल्लीः 27 मार्च।
दिल्ली के मुख्यमंत्री एवं शराब घोटाले के आरोपी अरविंद केजरीवाल (CM Arvind Kejriwal) को एक बार फिर दिल्ली हाई कोर्ट (HC) की ओर से झटका लगा है। कोर्ट ने बुधवार को केजरीवाल की ईडी (ED) की कार्रवाई के खिलाफ दी गई याचिका पर आप नेता को कोई राहत देने से मना कर दिया। कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी कर इस मामले मे जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 3 अप्रैल को होगी। तब तक उन्हें ईडी की हिरासत में ही रहना पड़ेगा।
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ईडी की कार्रवाई के खिलाफ कोर्ट में राहत देने की गुहार लगाई थी। केजरीवाल की ओर से कोर्ट में पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता एवं कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने ईडी के द्वारा केजरीवाल के खिलाफ की जा रही कार्रवाई को गैरकानूनी बताते हुए उन्हें राहत देने की मांग की थी। कोर्ट में कहा गया है कि ईडी के खिलाफ केजरीवाल के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, उनका नाम किसी एफआईआर में भी नहीं है। फिर भी ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है।
28 मार्च को होगी केजरीवाल की पेशी
बता दें कि पिछले सप्ताह ईडी ने 9 वें समन के बाद पूछताछ की कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। इसके पश्चात उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया था। जहां से केजरीवाल को 6 दिन की रिमांड पर ईडी के हवाले कर दिया था। बताया जा रहा है कि गुरूवार 28 मार्च को ईडी एक बार फिर राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश करके उनकी रिमाड अवधि बढ़ाने की मांग करेगी। दूसरी ओर अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने ऐलान किया है कि वह 28 मार्च को कोर्ट में शराब नीति घोटाले के पैसे का खुलास करेंगे।