-नहीं खुलेंगे रेस्तरां और नाई की दुकान
-गृह मंत्रालय ने जारी किया स्पष्टीकरण
टीम एटूजैड/ नई दिल्ली
जैसे जैसे लॉकडाउन खुलने की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे ही जाम के तलबगारों की प्यास और बढ़ती जा रही है। जैसे ही गृह मंत्रालय ने शनिवार से दुकानें खोलने के आदेश जारी किए, वैसे ही सुरा प्रेमियों ने सोशल मीडिया के जरिए सवाल उछालने शुरू कर दिए कि शराब और बीयर की दुकानें कब से खुलेंगी? लेकिन अब गृह मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि सोमरस के दीवानों को अभी और इंतजार करना होगा। क्योंकि लॉकडाउन के दौरान मधुशालाएं नहीं खुलेंगी। देशभर में दूसरे चरण का लॉकडाउन 3 मई तक के लिए लागू है। माना जा रहा है कि अब 3 मई के बाद ही मदिरा प्रेमियों को कोई राहत मिल सकती है।
बता दें कि गृह मंत्रालय की ओर से शुक्रवार की शाम को जारी आदेश में बहुत ज्यादा स्पष्ट नहीं था कि कौनसे व्यापारिक संस्थान खुलेंगे और कौन से नहीं। इसके बाद मंत्रालय की ओर से कई बार स्पष्टीकरण दिए गए। इसके बावजूद बहुत सी विसंगतियां रह गई थीं। लेकिन शनिवार को दोपहर गृह मंत्रालय की संयुक्त सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने स्पष्ट किया कि लॉकडाउन के दौरान किसी भी तरह की नाई की दुकानें या सलून खोलने की अनुमति नहीं दी गई है। इसके साथ ही देशभर में लॉकडाउन के दौरान शराब की दुकानें, पब, बार, क्लब या रेस्तरां भी पूरी तरह से बंद रहेंगे।
बनी रही असमंजस की स्थिति
केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से जारी की गई सूचना की वजह से देशभर में दुकानें खोलने और नहीं खालने को लेकर शनिवार की सुबह से दोपहर तक असमंजस की स्थिति बनी रही। बाद में मंत्रालय के अधिकारियों ने कई स्पष्टीकरणों में लोगों को जानकारी दी कि कौनसे व्यापारिक प्रतिष्ठान खुलेंगे और कौनसे नहीं। आदेश के मुताबिक लॉकडाउन के दौरान राज्य सरकारों को तय करना है कि उन्हें नियमों में कितनी ढील देनी है।