-कोर्ट ने मामले को स्वीकार करने योग्य समझा तो जारी होगा निगम सचिव को नोटिस
जतन कुमार शुक्ला/ नईं दिल्ली: 7 फरवरी, 2023।
दिल्ली के मेयर के चुनाव का मामला एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। आम आदमी पार्टी ने निगम सदन की बैठक की वीडियो फुटेज के साथ बीजेपी पर आरोप लगाया है कि जानबूझकर मेयर का चुनाव नहीं होने दिया जा रहा है। कोर्ट ने सुनवाई के लिए 8 फरवरी बुधवार के दिन तय किया है। इससे पहले भी आम आदमी पार्टी इस मामले को लेजर सुप्रीम कोर्ट गई थी लेकिन 3 फरवरी को सुनवाई के दौरान मामले को वापस ले लिया था।
आम आदमी पार्टी ने बीजेपी और पीठासीन अधिकारी सत्या शर्मा पर आरोप लगाया है कि बैठक को बिना मेयर के चुनाव के जानबूझकर टाला जा रहा है। सोमवार को बीजेपी पार्षद लगातार सदन में हंगामा करते रहे, जबकि आम आदमी पार्टी के पार्षद लगातार खामोशी के साथ अपनी सीटों पर बैठे रहे। इसके बावजूद पीठासीन अधिकारी सत्या शर्मा ने पहले नॉमिनेटेड (एल्डरमेन) पार्षदों को वोटिंग के अधिकार देने और इसके बाद मेयर, डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के 6 सदस्यों का चुनाव एक साथ कराने की घोषणा कर दी।
कानून के जानकारों के मुताबिक अब बुधवार को कोर्ट इस बात पर विचार करेगा कि मामले की सुनवाई की जाए अथवा नहीं। यदि कोर्ट आम आदमी पार्टी की याचिका को स्वीकार कर लेती है तो फि इसकी सुनवाई के लिए अगली तारीख तय की जाएगी और अपना पक्ष रखने के लिए निगम सचिव कार्यालय को नोटिस जारी किया जाएगा।