-ग्रीन जोन में खुलेंगी शराब, गुटखा, पान-तंबाकू की दुकानें
-ऑरेंज और रेड जोन के लिए भी दी गई शर्तों के साथ अनुमति
टीम एटूजैड/ नई दिल्ली
कोरोना संकट के चलते केंद्र सरकार ने देशभर में लॉकडाउन का समय बढ़ा दिया है। दिशानिर्देशों में कुछ सख्ती के साथ लोगों के लिए कुछ रियायतों की भी घोषणा की गई है। इस दौरान ग्रीन जोन में आने वाले इलाकों में सुरा के शौकीनों के लिए सोमवार 4 मई से मयखाने खोले जाने की छूट दी गई है। हालांकि केंद्र्र सरकार ने ऑरेंज और रेड जोन में आने वाले इलाकों में भी सोमवार 4 मई से मधुशाला खोले जाने की छूट दे दी है। लेकिन इसके लिए राज्य सरकारों को निर्णय करना होगा। इसके लिए सोशल डिस्टेंसिंग के साथ दूसरे जरूरी मानकों को भी लागू करना होगा।
आप भी जानें कि लॉकडाउन-3 में क्या छूट मिलेगी और किस काम पर रहेगी बंदिश
ये है गृह मंत्रालय द्वारा जारी पूरो ओदेशः-
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लॉकडाउन-3 के दौरान ग्रीन-ऑरेंज और रेड जोन में में शराब की बिक्री की अनुमति दी गई है। इसके साथ ही पान मसाला, गुटखा और तम्बाकू को बेचने की इजाजत भी दी गई है। लेकिन सभी हॉटस्पॉट-कंटेनमेंट जोन में शराब की बिक्री पर पूर्ण रूप से पाबंदी रहेगी। फिलहाल गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों में शराब की बिक्री के लिए केवल एकल दुकानों को ही खोले जाने की इजाजत दी गई है। शराब की केवल वही दुकानें और लॉकडाउन के दौरान खुल सकेंगी जो शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत पंजीकृत होंगी।
आप भी जानें कि लॉकडाउन-3 में क्या छूट मिलेगी और किस काम पर रहेगी बंदिश
ये है गृह मंत्रालय द्वारा जारी पूरो ओदेशः-
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मॉल्स और मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स में शराब की दुकानें नहीं खुल सकेंगी। यहां शराब की बिक्री पर पाबंदी जारी रहेगी। सरकार ने शराब, पान मसाला, गुटखा और तम्बाकू का सार्वजनिक स्थानों पर सेवन करने पर पाबंदी जारी रखी है। इसके साथ ही जिन दुकानों पर शराब और पान मसाला आदि की बिक्री की जाएगी, उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच 6 फीट की दूरी बनी रहे। यानी स्पष्ट तौर पर सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन करवाया जाएगा। दुकानदारों को यह भी सुनिश्चित करना होगा एक समय में दुकान पर पांच से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हों।
आप भी जानें कि लॉकडाउन-3 में क्या छूट मिलेगी और किस काम पर रहेगी बंदिश
ये है गृह मंत्रालय द्वारा जारी पूरो ओदेशः-
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बंद रहेंगे मॉल्स, पब, बार और क्लब
लॉकडाउन 3 के दौरान बहुत सी गतिविधियों पर सख्ती के साथ रोक रहेगी। इनमें मॉल्स, सिनेमा, पब, बार, क्लब, रेस्टोरेंट आदि शामिल हैं। गृह मंत्रालय की ओर से जारी की रियायतों के तहत ग्रीन और ऑरेंज जोन में ई-कॉमर्स कंपनियों को काम करने की छूट दी गई है। ग्रीन और ऑरेंज जोन में अब ईकॉमर्स कंपनियों को गैर-जरूरी सामानों की ऑनलाइन डिलीवरी की छूट दी गई है। ग्रीन जोन में 50 फीसदी सवारी लेकर बसें चलाने की अनुमति दी गई है। इसके साथ ही ग्रीन जोन में बस डिपो में 50 फीसदी कर्मचारी ही काम करेंगे।
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799 जोन में बांटा गया पूरा देश
लॉकडाउन 3 में पूरे देश को 733 जोन में बांटा गया है। इनमें से 130 रेड जोन, 284 ऑरेंज जोन और 319 ग्रीन जोन घोषित किए गए हैं। ग्रीन जोन के तहत आने वाले इलाकों में नाई की दुकानें, सैलून समेत अन्य जरूरी सेवाओं और वस्तुएं मुहैया कराने वाले संस्थान भी 4 मई से खुल जाएंगे। लेकिन यहां भी सिनेमा हॉल, मॉल, जिम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आदि बंद रहेंगे। इसके अलावा 3 मई के बाद इन जिलों में फैक्ट्रियों, दुकानों, छोटे-मोटे उद्योगों समेत ट्रांसपोर्ट और अन्य सेवाओं को भी शर्तों के साथ पूरी तरह खोलने की अनुमति दे दी गई है।