सरकार ने टैक्स फ्री की कोरोना के इलाज में खर्च होने वाली रकम

-मौत के बाद परिवार को मिलने वाली आर्थिक मदद पर भी टैक्स नहीं

एसजेटी ब्यूरो/ नई दिल्ली
कोरोना से पीड़ित लोगों के लिए सरकार ने बड़ी राहत का ऐलान किया है। सरकार ने किसी कंपनी की ओर से कोरोना से संक्रमित कर्मचारी के इलाज और उसकी मौत के बाद परिवार को मिलने वाले मुआवजे को टैक्स फ्री करने का ऐलान किया है। सरकार का यह फैसला ऐसे समय में आया है, जब देश की ज्यादातर कंपनियां कोरोना से संक्रमित अपने कर्मचारियों और उनके परिवार वालों को एक्स-ग्रेशिया पेमेंट के जरिए फाइनेंशियल सपोर्ट करने का ऐलान कर रही हैं।

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केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि कोविड के इलाज के लिए कंपनी या किसी दूसरे व्‍यक्ति से ली गई रकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। यह छूट कारोबारी साल 2019-20 और 2021-22 के लिए है। टैक्स छूट किसी व्यक्ति की ओर से अपने दोस्‍त, रिश्‍तेदार या किसी दूसरे की मदद के लिए दी गई एक्स-ग्रेशिया पेमेंट पर ही मिलेगी। इसकी लिमिट 10 लाख रुपए तक होगी। उन्होंने कहा कि टैक्स कटौती का क्लेम करने के लिए 1 अप्रैल तक किए जाने वाले निवेश को 30 सितंबर तक पूरा किया जा सकता है।

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कोरोना महामारी की परेशानी से जूझ रहे लोगों के लिए सरकार ने पैन और आधार को लिंक करने की आखिरी तारीख भी 3 महीने बढ़ा दी है। साथ ही टैक्सपेयर्स को एक और राहत देते हुए रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 30 जून से बढ़ाकर 15 जुलाई कर दी गई है।