अब 31 अगस्त तक जमा कर सकते हैं 10 फीसदी छूट के साथ अपना संपत्ति कर

-दिल्ली नगर निगम ने एक महीने बढ़ाई छूट के साथ प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने की तारीख

एसएस ब्यूरो/ नई दिल्लीः 01 अगस्त।
दिल्ली नगर निगम ने 10 फीसदी छूट के साथ संपत्ति कर जमा करने की अंतिम तारीख अब 31 अगस्त तक बढ़ा दी है। मेयर राजा इक़बाल सिंह ने शुक्रवार को जारी एक प्रेस वक्तव्य में बताया कि दिल्ली वाले अब वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए देय संपत्ति कर पर 10 प्रतिशत छूट की का लाभ 31 अगस्त, 2025 तक उठा सकते हैं। यह निर्णय करदाताओं की सुविधा, कर आधार को व्यापक बनाने और राजस्व संग्रहण में वृद्धि सुनिश्चित करने की दिशा में एक सकारात्मक कदम है।
इससे पहले इस छूट की अवधि को 31 जुलाई तक बढ़ाया गया था। अब करदाताओं के सकारात्मक रुख और ‘सुनियो योजना 2025-26’ की सफलता को देखते हुए इस छूट की अवधि को और एक माह के लिए बढ़ाकर 31 अगस्त 2025 तक कर दिया गया है।
स्थायी समिति की अध्यक्ष सत्या शर्मा ने कहा कि ‘सुनियो’ योजना और 10 फीसदी छूट करदाताओं के बीच लोकप्रिय हो रही है। इससे राजस्व संग्रहण को प्रोत्साहन मिल रहा है। अब, करदाताओं की उत्साहजनक भागीदारी और ‘सुनियो योजना 2025-26’ की सफलता को देखते हुए यह अवधि और एक माह के लिए, 31 अगस्त 2025 तक बढ़ा दी गई है। उन्होंने नागरिकों से अपील की कि वे 31 अगस्त 2025 तक अपना संपत्ति कर जमा कर 10 प्रतिशत की छूट का लाभ उठाएं और दिल्ली नगर निगम के साथ मिलकर राजधानी के विकास में भागीदार बनें।