-कोर्ट में सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों को सुनकर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई चुनाव पर रोक
जे.के. शुक्ला / नई दिल्ली: 13 फरवरी, 2023।
अब 16 फरवरी को होने वाले दिल्ली के मेयर के चुनाव पर रोक लग गई है। सोमवार को मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस चुनाव पर रोक लगाने की बात कही है। मामले की अगली सुनवाई शुक्रवार 17 फरवरी को होगी और इससे पहले मेयर के चुनाव पर रोक लग गई है।
सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान ये भी कहा कि मेयर के चुनाव में नॉमिनेटेड (एल्डरमेन) पार्षदों को वोट देने का अधिकार नहीं है। जबकि 6 फरवरी को हुई दिल्ली नगर निगम की बैठक में पीठासीन अधिकारी सत्या शर्मा ने नई व्यवस्था देते हुए 10 मानोनीत पार्षदों को भी चुने हुए पार्षदों के साथ मेयर, डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के 6 सदस्यों के चुनाव के लिए वोटिंग का अधिकार दे दिया था।
इसके पश्चात 7 फरवरी को आम आदमी पार्टी की मेयर पद की उम्मीदवार शैली ओबरॉय ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उन्होंने पीठासीन अधिकारी द्वारा मनोनीत (एल्डरमेन) पार्षदों को वोटिंग का अधिकार दिए जाने और मेयर, डिप्टी मेयर व स्टैंडिंग कमेटी के 6 सदस्यों का चुनाव एक साथ कराने के निर्णय को चुनौती दी थी।