-स्टेंडिग कमेटी के 6 सदस्यों के चुनाव के मसले पर 22 मार्च को होनी है कोर्ट में सुनवाई
हीरेन्द्र सिंह राठौड़/ नई दिल्लीः 15 मार्च, 2023।
चुनाव के बाद भी दिल्ली नगर निगम (Municipal Corporation of Delhi) का विधिवत गठन लगातार टलता जा रहा है। मेयर (Mayor) व डिप्टी मेयर (Deputy Mayor) के चुनाव के बावजूद अभी तक स्टेंडिंग कमेटी (Standing Committee) व अन्य समितियों का गठन नहीं हो सका है। अब एक बार फिर से स्टेंडिंग कमेटी का गठन टलता हुआ नजर आ रहा है। कारण है कि 22 मार्च को मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में होनी है और इसके पश्चात अप्रैल महीने में फिर से मेयर, डिप्टी मेयर और स्टेंडिंग कमेटी के सदस्यों के पुनः चुनाव की प्रक्रिया शुरू करनी पड़ेगी।
दिल्ली नगर निगम अधिनियम 1957 (DMC Act- 1957) के प्रावधानों के मुताबिक निगम चुनाव के पश्चात हर वर्ष अप्रैल महीने की पहली बैठक में मेयर, डिप्टी मेयर व स्टेंडिंग कमेटी के 6 अथवा खाली सीटों की आवश्यकतानुसार सदस्यों का चुनाव होता है। ऐसे में यदि 22 मार्च को भी यदि स्टेंडिंग कमेटी के 6 सदस्रूं के मामले में फैसला आ जाता है, तब भी स्टेंडिंग कमेटी का गठन नहीं हो सकेगा। क्योंकि अभी 12 सदस्य सभी 12 जोन से चुनकर आने हैं। इसके पश्चात स्टेंडिंग कमेटी के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का चुनाव होगा।
गौरतलब है कि दिल्ली नगर निगम के इतिहास में ऐसा पहली बार है जब पहले तो मेयर का चुनाव लगातार तीन बैठकों तक टलता रहा। इसके पश्चात हाउस से चुने जाने वाले 6 सदस्यों के चुनाव पर अभी कोर्ट का फैसला आना है। इसी बीच दिल्ली की मेयर शैली ओबरॉय का पहला कार्यकाल 31 मार्च को पूरा हो रहा है। इसके पश्चात अप्रैल महीने में हाउस की पहली बैठक में फिर से नये मेयर व डिप्टी मेयर का चुनाव कराया जायेगा।