-हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किया ऐलानः 23 को पेश होगा गठबंधनसरकार का चौथा बजट
एसएस ब्यूरो/ पंचकूलाः 17 फरवरी, 2023।
हरियाणा के बिजली उपभोक्ताओं को मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बड़ी राहत दी है। सरकार की ओर से बिजली की दरों में कोई वृद्धि नहीं की गई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने घोषणा कर किसानों को राहत देते हुए कहा कि कृषि क्षेत्र में दी जाने वाली सब्सिडी सरकार जारी रखेगी। मनोहर लाल ने कहा कि विगत 8 वर्षों में हरियाणा में अभूतपूर्व बिजली सुधार किए गए हैं। केंद्रीय दल ने हरियाणा का अध्ययन भी किया है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि अच्छे प्रबंधन के कारण बिजली के लाइन लॉस को कम करने में राज्य को बड़ी सफलता हासिल हुई है। अब लाइन लॉस 13.43 प्रतिशत रह गया है जो पूर्व की सरकारों में 25 से 30 प्रतिशत तक रहता था। सरकार ने उपभोक्ताओं को नियमित बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए पुख्ता प्रबंध सुनिश्चित किए हैं। उपभोक्ताओं को राहत देते हुए सरकार ने बिजली दरों में कोई बदलाव नहीं किया है।
विनियामक आयोग तय करता है दरें
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि बिजली की दरों के रेट हरियाणा बिजली विनियामक आयोग तय करता है न कि सरकार। आयोग ने वर्ष 2023-2024 के बिजली दरों के आदेश जारी कर दिए हैं, जिसे आयोग की वेबसाइट पर भी डाला गया है। उन्होंने कहा कि आज सभी श्रेणियों के बिजली उपभोक्ताओं की संख्या 76 लाख से अधिक है। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि अनेक बार बिजली की उपलब्धता कम होने के बावजूद भी प्रदेश सरकार ने उपभोक्ताओं को पूरी बिजली उपलब्ध करवाई, यह बिजली प्रबंधन का बेहतरीन उदाहरण रही है।
इस प्रकार रहेंगी बिजली की दरें
वर्ष 2022-2023 की तरह 2023-24 में भी बिजली की दरें श्रेणी एक में जीरो से 50 यूनिट तक 2 रुपए प्रति यूनिट, 51 से 100 यूनिट तक 2.50 रुपए प्रति यूनिट चार्ज किया जायेगा। श्रेणी 2 में 0 से 150 यूनिट तक 2.75 रुपए, 150 से 250 यूनिट तक 5.25 रुपए, 251 से 500 यूनिट तक 6.30 रुपए और 501 से 800 यूनिट तक 7.10 रुपए चार्ज किया जायेगा।
फिक्स हुआ नलकूपों का न्यूनतम चार्ज
किसानों के लिए कृषि क्षेत्र में 15 हॉर्स पावर व उससे ऊपर की मोटर वाले कृषि नलकूपों के लिए न्यूनतम चार्ज 200 रुपए प्रति हॉर्स पावर प्रति वर्ष निर्धारित किया गया है। इसी प्रकार बिना मीटर वाले नलकूपों के लिए यह दरें 15 रुपए प्रति हॉर्स पावर प्रति माह तथा 15 हॉर्स पावर से ऊपर की मीटर वाले नलकूपों के लिए 12 रुपए प्रति हॉर्स पावर प्रति माह निर्धारित था, जो वर्ष 2023-24 के दौरान भी जारी रहेगा।