-सुप्रीम कोर्ट ने रोक हटाने से किया इनकार
-हर आदमी एयर प्यूरिफायर नहीं खरीद सकताः कोर्ट
एसएस ब्यूरो/ नई दिल्लीः 03 अप्रैल।
दिल्ली-एनसीआर में पटाखों पर लगी हुई रोक पहले की तरह बरकरार रहेगी। देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों के उत्पादन, भंडारण और बिक्री पर लगी रोक को हटाने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि वायु प्रदूषण का स्तर लंबे समय तक चिंताजनक स्थिति में रहा है। मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस उज्जल भुइयां की बेंच ने कहा कि देश की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा सड़कों पर काम करता है और प्रदूषण का सबसे ज्यादा शिकार है।
बेंच ने कहा कि प्रदूषण से बचाव के लिए हर व्यक्ति घर या अपने कार्य स्थल पर एयर प्यूरिफायर नहीं खरीद सकता। इस अदालत से पिछले 6 महीने में पास किये गये कई ऑर्डर दिलली में बहुत अधिक प्रदूषण की वजह से उत्पन्न भयानक स्थिति को रिकार्ड पर रखा है। स्वास्थ्य का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 का अहम हिस्सा है, इसी तरह प्रदूषण मुक्त वातावरण में जीने का अधिकार भी है।
बेंच ने यह भी कहा है कि अदालत जब तक इस बात से सुतुष्ट नहीं हो जाती कि कथित ग्रीन पटाखों से न्यूनतम प्रदूषण् हेता है। तब तक पिछले आदेश पर विचार का सवाल ही पैदा नहीं होता।
प्रदूषण से बचाव के लिए क्लाउड सीडिंग कराएगी रेखा सरकार
राजधानी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण से बचाव और रोकथाम के लिए रेखा गुप्ता की सरकार क्लाउड सीडिंग (कृत्रिम बारिश) कराने की योजना पर काम कर रही है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने क्लाउड सीडिंग पर कहा कि हम इसका ट्रायल करेंगे, हम इसके द्वारा प्रदूषण का कम करना चाहते हैं। मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि ट्रायल एक छोटे इलाके से किया जायेगा और सफल होने पर पूरी दिल्ली में इसका उपयोग किया जायेगा। इससे पहले क्लाउड सीडिंग के लिए इस्तेमाल होने वाले पानी का परीक्षण भी कराया जायेगा, ताकि इससे किसी को कोई नुकसान नहीं हो।