-पूर्व विधायक, पूर्व सांसद और पूर्व उपराष्ट्रपति पदों के लिए अलग अलग मिलेगी पेंशन
एसएस ब्यूरो/ नई दिल्लीः 3 सितंबर, 2025।
पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की बल्ले बल्ले होने जा रही है। उन्होंने हाल ही में राजस्थान विधानसभा में पूर्व विधायक के रूप में पेंशन के लिए आवेदन किया है। इसके साथ ही वह पूर्व सांसद और पूर्व उपराष्ट्रपति के रूप में भी पेंशन के हकदार हैं। यानी जगदीप धनखड़ को अब तीन अलग-अलग पेंशन मिलेंगी।
दरअसल पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ 1989 से 1991 तक झुंझुनू से जनता दल के सांसद रहे हैं। इसके बाद 1993 से 1998 तक राजस्थान के किशनगढ़ से कांग्रेस के विधायक रहे। 2019 से 2022 तक वह पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रहे और 2022 से 2025 तक भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर कार्य किया है। 21 जुलाई 2025 को स्वास्थ्य कारणों से उन्होंने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया था। राजस्थान में दोहरी और तिहरी पेंशन की व्यवस्था है। यानी अगर कोई नेता सांसद और विधायक दोनों रह चुका हो तो उन्हें दोनों पदों की पेंशन पाने का अधिकार है।
हर माह मिलेंगे पौने तीन लाख रूपये से ज्यादा
जगदीप धनखड़ को तीन अलग-अलग पदों के लिए पेंशन मिलेगी। राजस्थान में पूर्व विधायकों को 35,000 रुपये मासिक पेंशन मिलती है। लेकिन 70 साल से ज्यादा उम्र के विधायकों को 20 प्रतिशत अतिरिक्त पेंशन दी जाती है। जगदीप धनखड़ की उम्र 74 साल है, इसलिए उन्हें 35,000 रुपये की बजाय 42,000 रुपये प्रति माह पेंशन मिलेगी। पूर्व सांसद पेंशन के तौर पर उन्हें 45,000 रुपये प्रति माह पेंशन मिलेगी। वहीं उपराष्ट्रपति के पद से इस्तीफा देने के बाद धनखड़ को इस पद के लिए लगभग 2 लाख रुपये मासिक पेंशन मिलेगी। इस प्रकार उन्हें कुल 2,87,000 रुपये प्रति माह पेंशन के रूप में मिलेगा। इसके अलावा उन्हें अन्य सुविधाएं भी मिलेंगी।
स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफे के बाद चर्चाओं में आये
पूर्व उप राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 21 जुलाई को स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया था। उपराष्ट्रपति पद छोड़ने के बाद उन्होंने कोई सार्वजनिक बयान नहीं दिया, जिससे विपक्ष ने सवाल उठाए। लेकिन पेंशन के लिए आवेदन करने के बाद वह फिर से चर्चा में आ गए। राजस्थान विधानसभा सचिवालय ने उनके आवेदन को स्वीकार कर लिया है और जल्द ही पेंशन शुरू होने की उम्मीद है।