31 मार्च 2019 तक संपत्ति कर के भुगतान पर ब्याज, जुर्माने और अन्य शुल्क की 100 फीसदी माफी
टीम एटूजैड/नई दिल्ली
राजधानी दिल्ली में हाउस टैक्स की आम माफी योजना शुरू हो गई है। जिन लोगों ने पिछले कई वर्षों का हाउस टैक्स जमा नहीं कराया है वह लोग बिना किसी ब्याज, जुर्माना और अन्य किसी शुल्क के अपना हाउस टैक्स जमा करवा सकते हैं। यह योजना दिल्ली के तीनों नगर निगमों (उत्तरी, पूर्वी और दक्षिणी) ने अपने प्रभाव क्षेत्र में शुरू कर दी है। दक्षिणी दिल्ली नगर निगम की स्थायी समिति ने मंगलवार को इस आम माफी योजना को मंजूरी दे दी। स्थायी समिति की अध्यक्षा शिखा राय ने बैठक में प्रस्ताव प्रस्तुत किया। नेता सदन कमलजीत सहरावत ने इसका समर्थन किया। इससे संपत्ति कर की बकाया कर वाले संपत्ति करदाताओं को बड़ी राहत मिलेगी।
गांवों और अनधिकृत कालोनियों में भी लागू
यह योजना गांवों और अनधिकृत कॉलोनियों के संपत्ति करदाताओं के लिए लागू होगी। स्थायी समिति की अध्यक्षा श्रीमती शिखा राय ने कहा कि इस आम माफी योजना के अंतर्गत उन संपत्ति करदाताओं की ब्याज, जुर्माने और अन्य शुल्क की शत-प्रतिशत राशि माफ हो जाएगी जो कुल बकाया कर राशि का भुगतान 31 मार्च 2019 तक कर देंगे। उन्होंने यह भी कहा कि इस योजना में वे सभी सम्पत्तियाँ शामिल होंगी जिनके स्वामियों ने 1 अप्रैल 2004 और उससे आगे संपत्ति कर रिटर्न नहीं भरी या नियमित तौर से नहीं भरी या जिन संपत्तियों के बारे में 2004 और उससे आगे कर निर्धारण नहीं हुआ उन्हें भी आम माफी योजना का लाभ मिलेगा। श्रीमती राय ने बताया कि जिन संपत्तियों का अब तक के बकाया कर का भुगतान कर दिया जाएगा उन पर देय ब्याज, जुर्माने और अन्य शुल्क की शत प्रतिशत राशि माफ की जाएगी।
अतिरक्त भार से मिलेगी छूट
कमलजीत सहरावत ने कहा कि इस आम माफी योजना से बड़ी संख्या में उन करदाताओं को राहत मिलेगी जो अपनी वित्तीय कठनाइयों के कारण पहले कर का भुगतान समय पर नहीं कर सके। यह योजना सभी करदाताओं के लिए है और उन करदाताओं के लिए भी है जो ब्याज व जुमाने की भारी राशि की वजह से टैक्स नहीं दे रहे वे भी इस योजना का लाभ उठा कर मुख्य धारा में शामिल हो जायेंगे। इसे योजना से एक तरफ करदाताओं को भारी राहत होगी वही निगम का उम्मीद है कि करदाताओं की संख्या में भी वृद्धि होगी। इससे सभी करदाताओं का रिकार्ड अपडेट बन सकेगा।