-उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने प्रस्ताव को दी मंजूरी
-मोबाइल पर बात करने पर देने होंगे एक हजार
टीम एटूजेड/ लखनऊ
बिना हेलमेट के बाइक चलाने वालों के लिए बुरी खबर है। अब बिना हेलमेट बाइक चलाते पकड़े जाने पर उन्हें 1000 रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा। इसके साथ ही बिना नंबर प्लेट के गाड़ी चलाने पर अब 300 रुपये की जगह 500 रुपये जुर्माना देना होगा। गाड़ी चलाते समय मोबाइल पर बात करने पर अब 500 की जगह 1000 रुपये का जुर्माना देना होगा।
वहीं, अति पिछड़ों के शादी अनुदान के लिए आवेदन देने की तिथि 30 जून तक के लिए बढ़ाई गई है। इसके साथ कई अन्य प्रस्ताव पास हुए हैं। यूपी कैबिनेट में मोटर यान नियमावली में संशोधन से अब गाड़ी का नंबर बदलना आसान हो गया है। इसके लिए मोटर नियमावली की धारा 51 में बदलाव किया जाएगा। वीवीआईपी व इंटरेस्टिंग नंबर की फीस में भी बदलाव किया गया है जो कि टू व्हीलर्स व फोर व्हीलर्स के लिए अलग-अलग होगा।
इसके साथ ही मोटरयान अधिनियम 200 की धारा में भी संशोधन को मंजूरी दी गई है। इसके तहत बिना नंबर प्लेट की गाड़ी होने पर पहले 300 रुपये जुर्माना देना पड़ता था अब 500 देना होगा। गाड़ी चलाते समय मोबाइल पर बात करने पर अब 500 की जगह 1000 रुपये का जुर्माना देना होगा। वहीं, हेलमेट न लगाने पर अब 500 की जगह 1000 रुपये जुर्माना देना होगा।
इसके साथ ही महानगरों में मेट्रो रेल परियोजना या रेल आधारित मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए यूपी मेट्रो रेल कार्पोरेशन के गठन को मंजूरी दे दी गई है। इसके साथ अन्य पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी के लिए अनुदान हेतु आवेदन स्वीकारने की तारीख 30 जून तक करने पर बनी सहमति।