प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट सख्त: ‘केंद्र सवाल के घेर में …‘क्या  दिल्ली में निर्माण कार्य बैन होने पर भी चल रहा सेंट्रल विस्टा पर काम?’

-अगली सुनवाई होगी 2 दिसंबर को
-पौधरोपण के लिए व्यापक कार्य योजना बनाने की ज़रूरत

हेमा शर्मा/नई दिल्ली,
दिल्ली में लाख उपायों के बावजूद भी प्रदूषण पर लगाम लगती नहीं दिख रही है। आज सुबह दिल्ली का एक्यूआई 419 दर्ज किया गया है जो गंभीर श्रेणी में आता है। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली-एनसीआर प्रदूषण के मामले पर सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील विकास सिंह ने कहा कि आदेश के तहत दिल्ली में निर्माण कार्य बंद है लेकिन इसके बावजूद सेंट्रल विस्टा पर काम चल रहा है।सुप्रीम कोर्ट ने इस पर नाराज़गी जताते हुए केंद्र को फटकार लगाई और पूछा कि किया सेंट्रल विस्टा पर काम होने से प्रदूषण नहीं बढ़ रहा।
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कोर्ट ने सॉलिसिटर तुषार मेहता से भी पूछा कि उन्होंने प्रदूषण नियंत्रित करने के लिए किया कदम उठाये हैं। कोर्ट ने सख्त होते हुए कहा की हम दिल्ली में प्रदूषण को रोकने के लिए संघर्ष कर रहे है, चाहे वो सेंट्रल विस्टा हो या कुछ और। ध्यान भटकाने के लिए दूसरे मुद्दे मत उठाओ आपको जवाब देना नहीं होगा।कोर्ट ने पंजाब सरकार को लिया आड़े हाथ सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पंजाब सरकार को भी आड़े हाथों लेते हुए फटकार लगाई। कोर्ट ने पंजाब से कहा कि‘वह सीधा-सीधा जवाब दे, हमें पोस्ट ऑफ़िस ना समझे और न ही उस तरह व्यवहार करे।
बता दें कि कोर्ट में सुनवाई के दौरान पंजाब की ओर से एडवोकेट जनरल जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि हमें पराली जलाने के अलावा और कोई निर्देश नहीं दिए गए हैं। धान परिवहन के मुद्दे पर बैठक हुई है और कई राज्य इसमें दिलचस्पी ले रहे है।जनरल ने आगे कहा की हमें केंद्र के साथ हाथ मिलकर काम करने की ज़रूरत है, आप केंद्र को निर्देश दें की वो हमारा सहयोग करें। इस पर कोर्ट ने पंजाब को आड़े हाथों लेते हुए कहा की हमें पोस्ट ऑफिस न समझे सीधे-सीधे केंद्र के हलफनामे का जवाब दें।
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कोर्ट ने जारी किए निर्देश ‘पौधरोपड के लिए बनाए व्यापक योजना

कोर्ट ने दिल्ली मेट्रो परियोजना के चौथे चरण के लिए पेड़ काटने के लिए वन संरक्षक को कोर्ट से अनुमति लेने के निर्देश दिए हैं। प्रदूषण से ग्रस्त दिल्ली को आगामी सालों में इस मार से बचने के लिए कोर्ट ने दिल्ली सरकार को कहा है कि आपको पौधरोपण के लिए व्यापक कार्य योजना बनाने की ज़रूरत है। दिल्ली सरकार को 12 हफ्ते का समय देते हुए कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली सरकार एक कार्य योजना तैयार कर हमें उसकी रिपोर्ट भेजे।

अगली सुनवाई होगी 2 दिसंबर को

सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख 2 दिसंबर तय करते हुए दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश सरकार से प्रदूषण की रोकथाम के लिए उठाए गए क़दमों और उनके अनुपालन की रिपोर्ट माँगी है।