SDMC: दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचा आईटी टेंडर का मामला

-19 अगस्त को होगी सुनवाई, नए टेंडर करने पर सुनवाई तक रोक
-एसडीएमसी को टेंडर प्रक्रिया की फाइलें कोर्ट में जमा कराने का आदेश

टीम एटूजैड/ नई दिल्ली
दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के आईटी टेंडर का मामला दिल्ली हाई कोर्ट में पहुंच गया है। मामले की सुनवाई 19 अगस्त को होगी। तब तक के लिए कोर्ट ने इस काम के लिए कोई भी नया टेंडर जारी करने पर रोक लगा दी है। हाई कोर्ट में दाखिल की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने साउथ दिल्ली म्युनिसिपल कारपोरेशन को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। सुनवाई से पहले हाईकोर्ट में एसडीएमसी को इस टेंडर से जुड़े दस्तावेज जमा कराने होंगे।

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बता दें कि यह टेंडर साउथ दिल्ली म्युनिसिपल कारपोरेशन के द्वारा सभी तीन नगर निगमों के दफ्तरों में डेटा मैनेजमेंट समेत कंप्यूटर के रखरखाव, इंटरनेट की सुविधा देने के लिए निकाला गया था। बताया जा रहा है कि इसके लिए 7 कंपनियों ने आवेदन किया था। जिसमें से 5 कंपनियों को एल-1 प्रक्रिया में शामिल होने के लिए लिए उपयुक्त पाया गया था। बाद में कॉरपोरेट इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड को एल-1 माना गया था। लेकिन कुछ विवादों के चलते बिना कारण बताए एसडीएमसी ने पूरी टेंडर प्रक्रिया को रद्द कर दिया था।

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कॉरपोरेट इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड ने दिल्ली हाई कोर्ट में दी गई अपनी याचिका में आरोप लगाया है कि एसडीएमसी ने बिना कोई कारण बताए इस टेंडर को रद्द कर दिया है। याचिकाकर्ता के प्रतिनिधि की ओर से प्राप्त जानकारी के मुताबिक कंपनी ने अपनी याचिका में यह आरोप लगाया है कि एसडीएमसी ने किसी एक ऐसी कंपनी को यह कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है जिसने इस टेंडर में आवेदन ही नहीं किया था। हालांकि एसडीएमसी की ओर से कोर्ट में कहा गया है कि किसी भी टेंडर को किसी भी समय रद्द करना उनके अधिकार क्षेत्र में आता है।