ऑड-ईवन खत्म… 50 फीसदी क्षमता के साथ खुलेंगे रेस्टोरेंट… रोजाना खुलेंगी दुकानें… खुलेंगे साप्ताहिक बाजार

-शिक्षण संस्थानों, जिम, स्वीमिंग पूल, सिनेमा, थिएटर, एंटरटेनमेंट पार्क, स्पा, पब्लिक पार्क पर रहेगी रोक

एसएस ब्यूरो/ नई दिल्ली
अनलॉक दिल्ली के तीसरे सप्ताह में 50 फीसदी क्षमता के साथ रेस्टोरेंट और बाजारों को रोज खोलने की छूट दे दी गई है। सोमवार 14 जून से शहर में यह आदेश लागू हो जायेगा। इसके साथ ही एमसीडी-एनडीएमसी के हरेक जोन में एक दिन में केवल एक साप्ताहिक बाजार चलाने को भी मंजूरी मिल गई है। लेकिन इस बार शर्तें और कड़ी रहेंगी। साप्ताहिक बाजारों में केवल 50 फीसदी दुकानदारों को ही आने की इजाजत होगी।

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दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को यह ऐलान कर दिया। दिल्ली आपदा प्रबंधन अथॉरिटी (डीडीएमए) ने दिल्ली में सभी कॉलोनियों और रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स की सभी दुकानों को भी खोलने का आदेश जारी कर दिया है। सोमवार से सैलून भी खुल जायेंगे। सूत्र बताते हैं कि डीडीएमए की मंजूरी के बाद आज रियायतों को लेकर अंतिम आदेश जारी किया गया है। दिल्ली के उपराज्यपाल ने इन गतिविधियों को चलाने की मंजूरी दे दी है। बता दें कि दिल्ली में दो हफ्ते पहले अनलॉक की प्रक्रिया शुरू की गई थी और पहले हफ्ते में सरकार ने कंस्ट्रक्शन गतिविधियों और फैक्ट्रियां खोलने की इजाजत दी थी। जबकि दूसरे हफ्ते में शर्तों के साथ बाजार, मेट्रो समेत कई गतिविधियों को शुरू करने का आदेश जारी किया था।
50 फीसदी टेबल रहेंगे खाली
डीडीएमए के आदेश के मुताबिक रेस्टोरेंट में जितनी सीटें हैं, उसके 50 पर्सेंट सिटिंग कैपिसिटी के हिसाब से ही लोगों के आने की मंजूरी होगी। रेस्टोरेंट मालिकों की यह जिम्मेदारी होगी कि वे कोविड के नियमों का सख्ती से पालन करवाएं और ढिलाई बरतने पर कड़ी कार्रवाई होगी। सूत्रों का कहना है कि अगर मार्केट, रेस्टोरेंट, मॉल्स में नियमों का उल्लंघन हो रहा होगा और केस बढ़ते हैं तो फिर इन सभी गतिविधियों को बंद कर दिया जाएगा। वहीं, ट्रायल के आधार पर वीकली मार्केट खोली जा रही हैं, जिसमें 50 फीसदी वेंडर्स को ही आने की इजाजत दी जाएगी। स्टैंडअलोन (सिंगल) दुकानों के साथ कॉलोनियों और रिहायशी इलाकों की सभी दुकानें खुल सकती हैं।
जानें, किसे नहीं मिली खुलने की इजाजत?
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पब्लिक प्लेस, मैरिज हॉल, बैंक्वेंट हॉल में शादी-समारोह पर रोक जारी रहेगी। कोर्ट या घर में शादी-समारोह हो सकते हैं, लेकिन वहां भी अधिकतम 20 लोगों की ही सीमा जारी रहेगी। अंतिम संस्कार में शामिल होने वालों की संख्या पहले की तरह ही 20 रहेगी। पिछले सप्ताह मेट्रो में 50 फीसदी क्षमता के हिसाब से सवारियों के सफर को इजाजत दी गई थी और यह नियम जारी रहेगा। सूत्रों का कहना है कि अभी स्कूल-कॉलेज, शिक्षण संस्थान, पब्लिक गैदरिंग, स्वीमिंग पूल, सिनेमा, थिएटर, एंटरटेनमेंट पार्क, स्पा, जिम, पब्लिक पार्क और गार्डन के खुलने पर रोक जारी रहेगी।