अब ज्यादा सुरक्षित होंगे उपभोक्ताओं के अधिकार… आ गया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट

-देश भर में 20 जुलाई से लागू होगा ‘कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट’
-मोदी सरकार ने जारी किया नये कानून का नोटिफिकेशन

टीम एटूजैड/ नई दिल्ली
देश में अब अब उपभोक्ताओं के अधिकार ज्यादा सुरक्षित होंगे। केंद्र की मोदी सरकार ने नए ‘कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट -2019’ (ब्वदेनउमत च्तवजमबजपवद ।बज-2019) का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। सोमवार 20 जुलाई से यह देशभर में लागू हो जाएगा। नए कानून में ग्राहकों को पहली बार नए अधिकार मिलेंगे।

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नए कानून के मुताबिक कोई भी उपभोक्ता अब किसी भी उपभोक्ता न्यायालय में मामला दर्ज करा सकेगा। पहले के कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। मोदी सरकार ने इस कानून में कई बदलाव किए हैं। इसे लागू हो जाने के बाद अगले 50 सालों तक देश में कोई और कानून बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

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पहले इस कानून को इसी साल जनवरी महीने में लागू करना था। लेकिन किसी कारणवश इसे लागू नहीं किया जा सका था। फिर इसकी तारीख बढ़ाकर मार्च महीने में कर दिया गया था। मार्च महीने से देश में कोरोना का प्रकोप शुरू हो गया और फिर लॉकडाउन शुरू होने के कारण इसे लागू नहीं किया जा सका था।
अब इस कानून के लागू हो जाने के बाद उपभोक्ता से संबंधित की शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई शुरू हो जाएगी। खासकर अब ऑनलाइन कारोबार में उपभोक्ताओं के हितों की अनदेखी कंपनियों पर भारी पड़ सकती है।
भ्रमित करने वालो विज्ञापनों के खिलाफ होगी कार्रवाई
नए कानून में उपभोक्ताओं को भ्रामक विज्ञापन जारी करने पर भी कार्रवाई की जा सकेगी। यह कानून आने के बाद उपभोक्ता विवादों का समय पर, प्रभावी और त्वरित गति से निपटारा किया जा सकेगा। नए कानून के तहत उपभोक्ता अदालतों के साथ क केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण बनाया गया है। इस प्राधिकरण का गठन उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिए किया गया है। खास बात है कि नए कानून में उपभोक्ता किसी भी सामान को खरीदने से पहले भी उस सामान की गुणवत्ता की शिकायत सीसीपीए में कर सकता है।
मामला दर्ज कराने में होगी आसानी
कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट-2019 लागू हो जाने के बाद उपभोक्ता किसी भी उपभोक्ता न्यायालय में मामला दर्ज करा सकेगा। पहले के कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। जैसे कि यदि कोई व्यक्ति उत्तर प्रदेश के लखनऊ में रहता है और दिल्ली से सामान खरीदता है। ऐसी स्थिति में वह लखनऊ में ही किसी उपभोक्ता फोरम में अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। यदि लखनऊ के बजाय पटना जाकर रहने लगता है तो वह व्यक्ति पटना के किसी भी नजदीकी उपभोक्ता फोरम में अपनी शिकायत कर सकता है। पहले के उपभोक्ता कानून में इस तरह की सुविधा नहीं थी। आपने जहां से सामान खरीदा है वहीं जा कर आपको शिकायत दर्ज करानी पड़ती थी।