MCD: जल्दी नहीं हो सकेगा स्टेंडिंग कमेटी का गठन… अब मेयर के दोबारा चुनाव के बाद ही शुरू हो सकेगी प्रक्रिया

-हाई कोर्ट में अब 24 अप्रैल को होगी अगली सुनवाई

हीरेन्द्र सिंह राठौड़/ नई दिल्लीः 22 मार्च, 2023।
दिल्ली नगर निगम (Municipal Corporation of Delhi) की स्टेंडिंग कमेटी (Standing Committee) के गठन पर लगा गृहण आसानी से हटता नजर नहीं आ रहा है। अब स्पष्ट हो गया है कि स्टेंडिंग कमेटी के गठन की प्रक्रिया मेयर (Mayor) के दोबारा चुनाव के बाद ही शुरू हो सकेगी। बुधवार को दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) में उस मामले की सुनवाई टल गई, जिसमें मेयर के द्वारा हाउस से 6 सदस्यों के चुनाव को दोबारा कराने के आदेश को बीजेपी पार्षदों ने चुनौती दी थी। अब इस मामले की सुनवाई 24 अप्रैल 2023 को होगी।
दरअसल इस मामले की सुनवाई 22 मार्च को होनी थी। लेकिन दिल्ली नगर निगम सहित संबंधित पक्षों ने अपना जवाब दाखिल करने के लिए हाई कोर्ट से और समय की मांग की है। इसके पश्चात हाई कोर्ट में जस्टिस गौरंग कंठ ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 24 अप्रैल की तारीख तय की है। बता दें कि इस मामले में बीजेपी पार्षद कमलजीत सहरावत और शिखा राय हाई कोई का दरवाजा खटखटाया था।
गौरतलब है कि मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव के पश्चात 24 फरवरी को सदन की बैठक में स्टेंडिंग कमेटी के 6 सदस्यों के चुनाव के लिए मतदान किया गया था। मतों की गिनती के दौरान मेयर शैली ओबरॉय ने बीजेपी उम्मीदवार को डाला गया एक वोट अमान्य कर दिया था। इसको लेकर सदन में जबरदस्त हंगामा हुआ था। इसके पश्चात मेयर ने इन 6 सदस्यों के चुनाव के लिए 27 फरवरी को दोबारा मतदान कराने का आदेश दिया था।
मेयर शैली ओबरॉय (Shally Obroy) के इसी आदेश को कमलजीत सहरावत (Kamaljit Sahrawat) और शिखा राय (Shikha Rai) ने अलग अलग याचिकाओं के जरिये हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। अदालत ने मेयर के उस आदेश पर रोक लगा दी थी, जिसमें 6 सदस्यों के दोबारा चुनाव कराये जाने की बात कही गई थी। इसके साथ ही मामले की सुनवाई के लिए 22 मार्च की तारीख निश्चित की थी। लेकिन अब इस मामले की अगली सुनवाई 24 अप्रैल को होगी।
एमसीडी के काउंसिल रह चुके हैं जस्टिस गौरंग कंठ
हाई कोर्ट में स्टेंडिंग कमेटी के 6 सदस्यों के चुनाव के मामले की सुनवाई कर रहे जस्टिस गौरंग कंठ दिल्ली नगर निगम के काउंसिल रह चुके हैं। इसके साथ ही वह मोदी सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के वकील भी रह चुके हैं। कुछ महीने पहले ही कंठ को हाई कोर्ट का जज बनाया गया है। अब वह एमसीडी की स्टेंडिंग कमेटी के गठन से संबंधित मामले की सुनवाई कर रहे हैं।
अप्रैल महीने में कराना होगा मेयर का दोबारा चुनाव
दिल्ली नगर निगम अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार हर वर्ष अप्रैल महीने की पहली बैठक में नये मेयर का चुनाव कराया जाना अनिवार्य है। इसके साथ ही स्टेंडिंग कमेटी के गठन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। निगम के सदन के साथ ही 12 अलग अलग जोन से एक-एक सदस्य चुनकर आते हैं। इसके पश्चात स्टेंडिंग कमेटी के 18 सदस्य मिलकर कमेटी का चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का चुनाव करते हैं।